कोरबा 28 मई। जंगल ले जाकर 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना पसान थाना अंतर्गत 23-24 जनवरी 2020 की रात की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने बताया कि थाना पसान अंतर्गत एक ग्राम की 13 वर्षीय किशोरी अपनी सहेलियों के साथ गौरा पूजा का कार्यक्रम देखने गई थी और वहां अपने सहेलियां के साथ आग ताप रही थी। उसी समय आरोपित दवेप्रताप उर्फ छोटू 18 वर्ष एवं शिवकुमार उर्फ सुककुमार 19 वर्ष अपनी बाइक से आए और उसे जबरदस्ती बैठाकर जगंल तरफ ले गए। जहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म किया।
उसके बाद उसे स्कूल के पास वापस लाकर छोडकर भाग गये। बाइक से जाते वक्त दोनों आरोपित एक दूसरे का नाम छोटू व शिवकुमार पुकार रहे थे, जिसे पीडि़ता ने सुना। पुलिस को उसने जानकारी देते हुए आरोपितों को पहचानने की बात कही। पुलिस ने विवेचना उपरांत धारा 363,376 डी, ए, 34 व 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो कटघोरा ने विचारण किया। तत्पश्चात आरोप सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने धारा 363 में दो वर्ष एवं धारा 6. पाक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास जो कि शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा तथा कुल पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने की।