कोरबा 24 मई। किशोरी का अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो ने 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 2500 रूपये जुर्माना लगाया है।
घटना दीपका थाना अंतर्गत वर्ष सात दिसंबर 2020 में हुई थ। इस क्षेत्र में निवासरत 12 वर्षीय किशोरी को अपहरण कर जंगल के तरफ ले जाकर अरूण कुमार उर्फ करेला 19 वर्ष दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने बताया कि शाम 6.30 बजे थाना दीपका अंतर्गत ग्राम की 12 वर्षीय किशोरी अपने घर से किसी काम से बाहर निकली थी, उसी समय मोहल्ले में निवासरत अरूण कुमार उर्फ करेला अपनी बाइक से आया और बोला कि चलो तुमको अपने घर घुमा कर लाता हूं और जबरजस्ती बाइक में बैठाकर अपने घर होते हुए जंगल के तरफ ले गया।
वहां उससे प्यार करने की बात कह जबरजस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद रेल्वे पुल के पास लेकर आ गया कुछ देर बाद किशोरी के गांव वाले व पुलिस के साथ आ गये। किशोरी को आरोपित के कब्जे से बरामद कर पुलिस थाना लाई और पूछताछ की।
दीपका पुलिस ने मामले में आरोपित के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं 4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो कटघोरा ने आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने की।