December 1, 2024 |
b46611bd-0f7d-494c-a2bd-5c99742d327a
b46611bd-0f7d-494c-a2bd-5c99742d327a

BREAKING NEWS

भूपेश के फैसले को पलटेगी विष्णु सरकार, अध्यादेश का मसौदा तैयारACB ने जीआरपी के 3 सिपाही और लेखा अधिकारी के ठिकानों पर मारा छापानशे के विरुद्ध कार्रवाई, एक आरोपी 1200 नग प्रतिबंधित दवा जब्तचतुर्दशी तिथि पर महावीर स्वामी का अभिषेक,शांति धारा व विशेष पूजनजंगल में मिला 15 दिन से लापता दंपति का शव, जांच में जुटी पुलिससिकल सेल एनिमिया व ब्रेस्ट कैंसर के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं : राज्यपालCG देशी मुर्गे का रिश्वत: बैंक मैनेजर लोन देने की एवज में किसान!प्रोफेसर के 595 पदों पर भर्ती हेतु 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक किए जाएंगे दस्तावेज सत्यापन,प्रधान आरक्षक के पत्नी व बेटी के हत्याकांड के आरोपी कबाड़ी की मदद करने वाला आरक्षक हुआ बर्खास्तKORBA:एक साल में कर्जदार से लखपति बना डायरेक्टर तो कैशियर ने बना लिया तीन मंजिला भव्य मकान 
IMG-20241027-WA0039
IMG-20241027-WA0039

अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

अपनी भाषा में ख़बरें पढ़े

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

कोरबा 24 मई। किशोरी का अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो ने 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 2500 रूपये जुर्माना लगाया है।

घटना दीपका थाना अंतर्गत वर्ष सात दिसंबर 2020 में हुई थ। इस क्षेत्र में निवासरत 12 वर्षीय किशोरी को अपहरण कर जंगल के तरफ ले जाकर अरूण कुमार उर्फ करेला 19 वर्ष दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने बताया कि शाम 6.30 बजे थाना दीपका अंतर्गत ग्राम की 12 वर्षीय किशोरी अपने घर से किसी काम से बाहर निकली थी, उसी समय मोहल्ले में निवासरत अरूण कुमार उर्फ करेला अपनी बाइक से आया और बोला कि चलो तुमको अपने घर घुमा कर लाता हूं और जबरजस्ती बाइक में बैठाकर अपने घर होते हुए जंगल के तरफ ले गया।
वहां उससे प्यार करने की बात कह जबरजस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद रेल्वे पुल के पास लेकर आ गया कुछ देर बाद किशोरी के गांव वाले व पुलिस के साथ आ गये। किशोरी को आरोपित के कब्जे से बरामद कर पुलिस थाना लाई और पूछताछ की।

दीपका पुलिस ने मामले में आरोपित के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं 4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो कटघोरा ने आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने की।

Nyay Dhani
b46611bd-0f7d-494c-a2bd-5c99742d327a
b46611bd-0f7d-494c-a2bd-5c99742d327a