कोरबा 10 जून। तेलंगाना कैडर के एक आई ए एस अधिकारी के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर दहेज प्रताडऩा एवं अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता शिवनारायण सोनी ने बताया कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में परिवाद पेश किया था। क्योंकि आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सुनवाई के बाद आईएएस एसके झा पर कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा एवं अप्राकृतिक कृत्य के परिवाद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामला कोरबा निवासी एक नव ब्याहता का है। उन्होंने अपने आईएएस पति के विरूद्ध काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना और एसपी स्तर पर सुनवाई नहीं होने से व्यथित होकर पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली थी। पीडि़ता के द्वारा दायर किए गए परिवाद एवं अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायाधीश ने नवब्याहता के आईएएस पति के विरूद्ध दहेज प्रताडऩा एवं अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा का मूल निवास दरभंगा बिहार है। कोरबा निवासी युवती के साथ उसका विवाह 21 नवंबर 2021 को मूल निवास दरभंगा में संपन्न हुआ था। विवाह में वधु पक्ष के द्वारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं हुए। आरोप है कि पीडि़ता के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया एवं मारपीट भी की जाती रही। पीडि़ता द्वारा पुलिस थाना से लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों तक शिकायत की गई। कहीं से भी न्याय न मिलने पर पीडि़त युवती ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरूद्ध धारा 498 क, 377 भादवि के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन रामपुर थाना को आदेशित किया है।