कुमार रजक की रिपोर्ट
मंडला/ थाना बिछिया जिला मंडला अंतर्गत आने वाले समस्त शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के मकान मालिकों (कमरा किराये से देने वाले ) को सूचित किया जाता है की आपको किरायेदार की पूर्ण जानकारी (आधार कार्ड/पेन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य ) प्राप्त करे उसके पश्चात स्वयं मकान मालिक किरायेदार को लेकर थाने उपस्थित होगे एवं किरायेदार का वेरिफिकेशन थाने मे करवाएंगे।
उक्त आदेश की अवहेलना करने पर यदि किसी का किराएदार किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो, आरोपी किराएदार के साथ उसके मकान मालिक की भी जिम्मेदारी तय की जावेगी।
नोट – १. अन्य राज्य से आए हुए किरायेदार को स्वयं के थाना एवं चौकी से चरित्र सत्यापन करवाकर लाना आवश्यक होगा।
२. घुमक्कड़ प्रजाति /फेरी वालो, सिंगल व्यक्ति को कमरा किराए पर देने से पहले सतर्कता बरते