कोरबा 24 मई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम 25 लाख, सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम 2 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ऋण हेतु इच्छुक युवक-युवतियां आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में भरकर कार्यालयीन समय में कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं नि:शक्तजन जैसे आरक्षित श्रेणी के आवदेकों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट की पात्रता होगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक को प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा से संपर्क किया जा सकता है।