ChhattisgarhINDIAदेश - विदेशबिलासपुरराज्य एवं शहर

Bilaspur Crime News:– एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

Bilaspur Crime News:– एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपी अजय चक्रवर्ती की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। कार्रवाई का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने किया, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते हुए वित्तीय जांच को गति दी।

आरोपी और उसकी अवैध कमाई
अजय चक्रवर्ती पर बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि उसने नशे के कारोबार से हुई कमाई को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर भूमि खरीदी और मकान बनवाया।

वित्तीय जांच और एसएसपी का निर्देश
यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज एक एनडीपीएस प्रकरण से जुड़ी वित्तीय जांच का हिस्सा है। एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले को प्राथमिकता देते हुए जांच को पुनः प्रारंभ करने के आदेश दिए थे। जांच टीम ने आरोपी की संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें फ्रीज कर दिया।

करोड़ों की संपत्ति फ्रीज
फ्रीज की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1.20 करोड़ है। यह संपत्तियाँ आवासपारा सिरगिट्टी और टिकरापारा (जिला बिलासपुर) में स्थित हैं। कार्रवाई पूरी होने के बाद संपत्ति को माननीय SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है।

पुलिसकर्मी को सम्मान
कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह का योगदान उल्लेखनीय रहा। एसएसपी रजनेश सिंह ने उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।

जिले में अब तक की उपलब्धि
एसएसपी ने बताया कि अब तक बिलासपुर जिले में 6 प्रकरणों में 17 आरोपियों की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये है।

Was this article helpful?
YesNo

Live Cricket Info

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button