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Bilaspur Highcourt News:– हाईवे पर BMO का बर्थडे, शहर में स्टंट—हाईकोर्ट भड़का, बोला– रसूखदार मनमानी कर रहे, सरकार सिर्फ देख रही”

Bilaspur Highcourt News:–सड़कों पर गुंडागर्दी, स्टंट और खुलेआम बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी घटनाओं को लेकर नाराज़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ट्रैफिक गाइडलाइंस सिर्फ फाइलों में सिमटी दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली लोग लगातार नियमों को दरकिनार करते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं।

बिलासपुर। कोरिया जिले में बीएमओ द्वारा सड़क पर स्कॉर्पियो की बोनट पर केक रखकर बर्थडे मनाने और बिलासपुर में एक युवक द्वारा सड़क पर स्टंट करने जैसे मामलों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अमीर और रसूखदार लोग ट्रैफिक नियमों की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं और सरकार की जारी गाइडलाइंस व्यवहार में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। वायरल वीडियो का हवाला देते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

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पहली घटना बिलासपुर के रिवर व्यू क्षेत्र की बताई गई है, जहां एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करता नजर आया। वीडियो में वह चिल्लाकर यह दावा कर रहा है कि इलाके में उसकी दबंगई चलती है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू की, वाहन जब्त किया और स्टंट करने वाले युवक के साथ ड्रोन से वीडियो बनाने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने अदालत को जानकारी दी।

  हाईकोर्ट ने जमानत व लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जारी की गाइडलाइन

बैकुंठपुर में हाईवे पर BMO का बर्थडे, आतिशबाज़ी भी हुई
दूसरी घटना कोरिया के बैकुंठपुर इलाके की है, जहां सोनहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनित बखला ने नेशनल हाईवे 43 पर अपनी स्कॉर्पियो पर केक रखकर जन्मदिन मनाया। वायरल वीडियो में हाईवे पर पटाखे फोड़ते भी देखा गया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इस घटना पर कठोर टिप्पणी की कि एक सरकारी अधिकारी होकर भी बीएमओ ने नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की।

डिप्टी एजी ने कोर्ट को बताया कि बीएमओ और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ
BNS की धारा 285, 288, 3(5)
और
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122, 177
के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बीएमओ शहर से बाहर था, इसलिए वाहन जब्त नहीं हो पाया, लेकिन मंगलवार शाम तक वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी– “गाइडलाइंस सिर्फ कागजों पर, असर जमीन पर शून्य”
अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि
• अमीर और प्रभावशाली लोग कानून का मज़ाक बना रहे हैं
• अपराधियों में किसी भी कार्रवाई का डर नहीं
• प्रशासन की पकड़ बेहद कमजोर नजर आ रही है

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, तो हाईकोर्ट को स्वयं कठोर निर्देश जारी करने पड़ेंगे।

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