CBSE School Teacher News:– सीबीएसई का सख्त आदेश, सभी संबद्ध स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों सहित पूरी जानकारी करना होगा सार्वजनिक
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CBSE School Teacher News:– सीबीएसई का सख्त आदेश, सभी संबद्ध स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों सहित पूरी जानकारी करना होगा सार्वजनिक
CBSE School Teacher News:–सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर संबद्ध स्कूल को अनिवार्य रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट विकसित करनी होगी। इस वेबसाइट पर शिक्षकों का विवरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता, स्कूल फीस, आधारभूत संरचना सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अपलोड करना जरूरी होगा। साथ ही इन सूचनाओं को समय-समय पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
CBSE School Teacher News:– सीबीएसई ने आदेश में कहा है कि स्कूलों को अपने शिक्षकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अपलोड की गई जानकारी अद्यतन और सही हो। इसके अलावा सभी स्कूलों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इस संबंध में बोर्ड ने सभी प्राचार्यों को “मैडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर” नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है।
सीबीएसई के अनुसार वेबसाइट पर शिक्षकों का पूरा नाम, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव से जुड़ी समस्त जानकारी प्रमाणित दस्तावेजों के साथ अपलोड करनी होगी। यह विवरण बोर्ड द्वारा तय किए गए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इससे स्कूल संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी। संबद्धता उपनियमों के तहत प्रत्येक स्कूल के लिए वेबसाइट का होना अनिवार्य है, जिस पर संबद्धता की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों का विवरण, छात्रों की संख्या, संपर्क जानकारी, परीक्षा शुल्क, फीस संरचना और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसी सूचनाएं देना आवश्यक होगा।
वार्षिक रिपोर्ट करना होगा अपलोड:–
सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि हर स्कूल को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर 15 सितंबर से पहले वेबसाइट पर डालनी होगी। इस रिपोर्ट में शैक्षणिक कैलेंडर, शैक्षणिक उपलब्धियां, नवाचार, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पहल, पीटीए की गतिविधियां और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा लिए गए अहम फैसलों का उल्लेख करना होगा।
बोर्ड ने शिक्षक-छात्र अनुपात को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार स्कूल में शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सेक्शन में न्यूनतम 1.5 शिक्षक होना अनिवार्य है, जिसमें प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और काउंसलर को शामिल नहीं किया जाएगा।
बोर्ड ने दी चेतावनी:–
सीबीएसई ने कहा है कि कई स्कूल बार-बार निर्देशों के बावजूद अपनी वेबसाइट पर या तो जानकारी अपडेट नहीं कर रहे हैं या फिर अधूरी और गलत सूचनाएं अपलोड कर रहे हैं। बोर्ड ने चेताया है कि इन नियमों का पालन न करने पर संबद्धता उपनियमों के तहत सख्त कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
बोर्ड ने यह भी कहा कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली यह जानकारी अभिभावकों के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वे स्कूलों की शैक्षणिक सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझ सकें।
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