
Chhatisgarh Mansoon session 2024:– गुरवार को विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि शासकीय सेवक के द्वारा एक बार पेंशन हेतु दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
Raipur रायपुर। विधानसभा में आज ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्री ने जानकारी पेश की। 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओपीएस लागू होने के पश्चात शासकीय सेवक माने गए कर्मचारियों की पेंशन गणना, केंद्र सरकार से राज्य को ओल्ड पेंशन स्कीम हेतु प्राप्त होने वाली राशि, पेंशन योजना के विकल्प का चयन आदि की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज सदन को दी।

खरसिया विधायक उमेश पटेल ने अपने लिखित प्रश्न में वित्त मंत्री से पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओपीएस पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि के केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है? इसके अलावा पूछा गया कि प्रश्नांकित दिनांक तक सेवानिवृत होने वाले अधिकारी–कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओपीएस योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन सी तिथि से गणना की जा रही है? वर्तमान में 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओपीएस लागू होने के पश्चात ऐसे कर्मचारी जिनको 2018 में शासकीय सेवक माना गया है ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? कुछ शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं जो विकल्प फॉर्म में भरते समय किसी कारण से एनपीएस भर दिए हैं परंतु ओपीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्ययोजना है?
प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा शासकीय अधिकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1 नवंबर 2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किए गए हैं। पीएफआरडीए से कुल राशि 20 हजार 160 करोड़ रुपए राज्य सरकार को प्राप्त होना है। पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 छत्तीसगढ़ कार्यभारता तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 अनुसार तथा एनपीएस चयन करने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों का एनपीएस योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पद ग्रहण तिथि से गणना की जा रही है। ऐसे कर्मचारी जिनका वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है उसके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 के अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

इसके अलावा बिलासपुर जिले के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नगरी निकाय को हस्तांतरण के संबंध में प्रश्न पूछा। सुशांत शुक्ला ने आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी से प्रश्न पूछा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितनी आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया है? क्या इन कॉलोनीयों को नगरीय निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हां तो किन-किन कॉलोनी को कब-कब? हस्तांतरित कॉलोनी में मूलभूत अधोसंरचना का कार्य जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपादित किया जाना था को क्या पूर्ण करने के पश्चात नगरीय निकाय को हस्तांतरित किया गया है? यदि नहीं तो क्या इन कार्यों को नगर निगम द्वारा पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गई है? क्या मूलभूत अधो संरचना के कार्य वर्तमान में पूर्ण कर लिए गए हैं?
जिसके जवाब में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पांच आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। पांचों कॉलोनियों को नगरीय निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है। हस्तांतरित कॉलोनी में मूलभूत अधोसंरचना का कार्य जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपादित किया जाना था को पूर्ण करने के पश्चात नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है।
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