छत्तीसगढ़

राष्ट्रपति अवार्डी सरपंच को एसडीएम ने किया बर्खास्त, एक और दी बड़ी सजा

 

 

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इसे विंडबना ही कहेंगे कि केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक सुजल शक्ति योजना के बेहतर संचालन के लिए दुर्ग जिले के ग्राम पचायत पतोरा की महिला सरपंच को राष्ट्रपति ने सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था, उसी योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में सरपंच अंजिता साहू को एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी के साथ ही एसडीएम ने महिला सरपंच को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है।

 

दुर्ग। सुजल शक्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित पतोरा की सरंपच अंजिता साहू को उसी योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने के साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

 

ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच पर आरोप है कि गांव में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के संचालन और उससे जुड़ी आय-व्यय का सही तरीके से रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। पंचायत सचिव ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरपंच द्वारा योजना से जुड़ी से आय की राशि 24,000 रुपये अलग-अलग तिथियों में ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा की गई है। इसका रिकार्ड पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में नहीं है। रिकार्ड मेंटेन करने में चूक की गई है। सुजल शक्ति योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के अलावा प्राइमरी स्कूल भवन को तोड़ने में भी गड़बड़ी सामने आई है। सरपंच पर आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों से स्कूल भवन को डिस्मेंटल करने से पहले अनुमति नहीं ली गई है। डिस्मेंटल के दौरान जो सामग्री मिली उसका सही- सही ब्यौरा भी नहीं है। तय मापदंडों व नियमों का नीलामी प्रक्रिया में पालन भी नहीं किया गया है।

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0 क्या कहते हैं जिम्मेदार

0 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर करेगी याचिका

सरपंच अंजिता साहू का कहना है कि उसके खिलाफ राजनीतिक विद्वेषवश कार्रवाई की गई है। जिस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला है उसमें लापरवाही बरतने का आरोप समझ से परे है। बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाएगी।

0 पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई

पाटन के एसडीएम लवकेश साहू का कहा है कि आय-व्यय को लेकर सरपंच ने जानकारी नहीं दी है। पूरा विवरण पंचायत के सामने पेश करना होता है,इसके अलावा रजिस्टर मेंटेन करना जरुरी है। लापरवाही बरतने के आरोप में पंचायत राज अधिनियम में दिए गए प्रावधान के तहत सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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