ChhattisgarhINDIAअपराधजरूरी खबरदंतेवाड़ा

असिस्टेंट कमिश्नर ने महिला को शादी का झांसा दे किया सात साल तक दुष्कर्म,

तीन बार गर्भपात,एफआईआर दर्ज,

Dantewada news:– शादीशुदा सहायक आयुक्त ने शादी का झांसा दे सात सालों तक महिला का यौन शोषण किया और तीन बार गर्भपात करवाया। मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने सहायक आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।

Dantewada दंतेवाड़ा। आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त आनंद जी सिंह पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर सात वर्षों तक दुष्कर्म करने और तीन बार जबरन गर्भपात करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर गीदम थाना पुलिस ने आनंद सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है।

जान-पहचान से शुरू हुई थी कहानी, विश्वास का हुआ दुरुपयोग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में बीजापुर जिले में सहायक आयुक्त पद पर तैनात आनंद जी सिंह जब पहले दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ थे, तब महिला से उनकी मुलाकात हुई थी। महिला गीदम थाना क्षेत्र की निवासी है और उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। पति से विवाद के बाद वह उनसे अलग रह रही थी और तलाक की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है।

इसी दौरान महिला की किसी परिचित के माध्यम से आनंद सिंह से जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे यह दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। महिला का आरोप है कि सहायक आयुक्त ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी करेंगे। इस झूठे वादे पर विश्वास करके महिला ने रिश्ते को स्वीकार किया।

2018 से बना रहे थे संबंध, आरोपी ने तीन बार जबरन करवाया गर्भपात
पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2018 से लेकर अब तक आनंद सिंह ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार आनंद सिंह ने दबाव डालकर उसका गर्भपात करवा दिया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और संबंध खत्म कर लिया।

पुलिस में की गई शिकायत, FIR दर्ज होते ही आरोपी फरार
इस धोखे और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने गीदम थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया है और उसका मोबाइल भी बंद है। मामले की विवेचना जारी है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है।

पुलिस का बयान
गीदम थाना प्रभारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी सहायक आयुक्त के खिलाफ BNS की धारा 64(1) (बलात्कार) और 351(2) (धोखाधड़ी और विश्वासघात) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रशासन और विभागीय कार्रवाई की उठ रही मांग
इस प्रकरण के उजागर होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विभागीय स्तर पर भी निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग उठ रही है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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