

छत्तीसगढ़ / बाहरी राज्यों से आ रहे धान पकड़ने की कार्यवाही का विवरण आज मंत्री ने सदन में दिया मंत्री ने बताया कि कुल 277 प्रकरणों में 17665.60 क्विंटल धान जप्त किया गया इसमें की गई कार्यवाही का विवरण भी मंत्री ने दिया विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने प्रश्न पूछा कि नवम्बर 2023 से राज्य भर में जगह-जगह पर बाहरी राज्यों से आ रहे धान को पकड़ने के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई जब्त किये गये धान का क्या किया गया क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई? यदि हां, तो किस दर पर नीलामी की गई ? प्राप्त राशि का उपयोग कैसे और कहां-कहां किया गया जिलेवार जानकारी देवें आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसका लिखित जवाब देते हुए बताया कि राज्य में मंडी समितियों द्वारा तथा जिला कलेक्टरों द्वारा गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा बाहरी राज्यों से आ रहे धान को पकड़ने के लिए नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 277 प्रकरण दर्ज करते हुए 17665.60 क्विंटल धान जब्त किया गया। मंडी अधिनियम की धारा 19 एवं धारा 53 के तहत् जब्त किये गये धान के 24 प्रकरणों में जिला कलेक्टर, खाद्य शाखा के निर्देशानुसार जब्त धान के बीज होने, कृषक का धान होने, या अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने से नियमानुसार बगैर शुल्क के संबंधित को सुपुर्द में दिया गया। जब्त धान के 212 प्रकरणों में मंडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क, एवं प्रशमन शुल्क लिया जाकर संबंधितों को धान वापस किया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया। शेष 41 प्रकरणों को कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देश उपरांत मंडी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा कर निराकरण किया जावेगा। जिलेवार जानकारी भी संलग्न की गई है। जब्त किये गये धान की नीलामी नहीं की गई है।


