Bilaspur Highcourt News:·–लेक्चरर की पोस्टिंग में कलेक्टर को नहीं है कोई क्षेत्राधिकार,शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट


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Bilaspur Highcourt News:·– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और स्कूलों के किए जा रहे युक्तियुक्तकरण के मामले में नियमों की अनदेखी का हवाला दे हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने याचिका दाखिल की है।
Bilaspur बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल और शिक्षकों के किया जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कुछ जिलों में शिक्षकों ने नियम विपरीत युक्तियुक्त करण किए जाने का हवाला दे आवेदन देने की कोशिश की थी पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवेदन पर पावती नहीं दिए जाने पर उन्होंने जनदर्शन में कलेक्टरों को आवेदन दिया है।
छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण में नियमों की अनदेखी का हवाला दे याचिका दाखिल की है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी और पाटन तथा दुर्ग ब्लॉक के 34 शिक्षकों के द्वारा याचिका लगाई गई है। याचिका में बताया गया है कि प्रायमरी स्कूल अब मिडिल स्कूल में मर्ज हो जाएगा जिसके चलते प्रायमरी का प्रधानपाठक अब सहायक शिक्षक बन जाएगा। जिन जगहों पर हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल एक साथ है वहां दोनों के मर्ज होने के बाद माध्यमिक शाला का प्रधान पाठक फिर से शिक्षक बन जाएगा। इस तरह से युक्तियुक्त करण के माध्यम से पदों को समाप्त किया जा रहा है।
शिक्षकों की याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में पूर्व में शासन ने सुनवाई के दौरान अपने जवाब में कहा था कि प्रधान पाठक का पद एक प्रशासनिक पद है। उसे शिक्षक नहीं बनाया जा सकता।
पदोन्नति नियमों के संबंध में याचिका में बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें संशोधन किए बिना काउंसलिंग कराई जा रही है। इसमें अपील करने का प्रावधान है परंतु उसका पालन नहीं किया जा रहा है नहीं अपील के लिए अवसर दिया जा रहा है। कलेक्टर को इस प्रक्रिया का नोडल ऑफिसर बना दिया गया है जबकि लेक्चरर के पोस्टिंग के मामले में उसे कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। हालांकि आज पूरे प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी।