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Bilaspur news:– दो आरक्षकों की बहादुरी से आदतन बदमाश तीन पिस्टल,कारतूसऔर नशीले पदार्थ के साथ हुआ गिरफ्तार

Bilaspur news:– आदतन बदमाश को तीन पिस्टल, 26 राउंड जिंदा कारतूस,7 नग खाली खोखे और तीस प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ
गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पूर्व में सुपारी किलिंग समेत गंभीर मामलों में भी जेल जा चुका है। दो आरक्षकों की बहादुरी से आरोपी को रंगे हाथों कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया।

Bilaspur बिलासपुर। दो आरक्षकों की बहादुरी से शहर के आदतन बदमाश युवक को पिस्टल के साथ नशे का सामान परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने के दौरान पुलिस की टीम को कोडिन युक्त कफ सीरप तीन पिस्टल, 26 राउंड जीवित कारतूस, 7 खाली खोखे कार जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रहै है। मामला सिविल लाईन थाना क्षेत्र का है।

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एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह, सिविल लाईन टीआई एसआर साहू ने आज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 30 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश शहबाज खान उर्फ शीबू अपने वाहन सफारी स्टॉर्म क्रमांक सीजी 10 एई में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने तलाशी शुरू की। राजीव गांधी चौक के पास स्टॉपर लगाकर घेराबंदी की गई, और संदिग्ध वाहन को रोका गया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम शहबाज हुसैन उर्फ शीबू खान (40) राजीव गांधी चौक सिविल लाइन निवासी बताया। तलाशी के दौरान कार से 30 प्रतिबंधित कफ सीरप तीन पिस्टल, 26 राउंड जीवित कारतुस , कार जब्त किए गए हैं। इसके बाद टीम में शामिल आरक्षक अतुल सिंह और रितेश मिश्रा ने बदमाश को हथियारों के साथ बहादुरी दिखाते हुए उसे कब्जे में ले लिया और सावधानीपूर्वक सुरक्षित तरीके से पहले उसके हथियार और कारतूस जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। आरोपी के कब्जे से 30 नग नशीली सिरप, 3 नग पिस्टल, 26 नग जिन्दा कारतूस और 7 नग खाली खोखे जब्त किए गए हैं। कार्यवाई में थाना प्रभारी सिविल लाइन सुम्मत साहू, उपनिरीक्षक विष्णु यादव, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक रितेश मिश्रा अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु उचित ईनाम की घोषणा की गई है

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ये अपराध दर्ज है आरोपी शिबु खान के खिलाफ :–

प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी कई गंभीर अपराधों(सुपारी किलिंग, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट) में संलिप्त रहा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास। वर्ष 2014 में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 61/2014 के तहत धारा 294, 506, 323, 34 भादंवि, 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। थाना जीआरपी बिलासपुर में अपराध क्रमांक 63/2015 के तहत धारा 294,324,506 का मामला दर्ज है, वर्ष 2016 में थाना कोनी में धारा 279 भादंवि का मामला दर्ज है। कोतवाली जांजगीर में वर्ष 2014 में अपराध क्रमांक 455/2014 के तहत धारा 147, 148, 341, 294, 506, 307, 332, 353 एवं 120बी भादंवि के तहत गंभीर अपराध दर्ज है।
6.वर्तमान में आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 485/2025 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट तथा
अपराध क्रमांक 486/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश :–

आरोपी शिबु खान के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी शिबु खान जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी। इससे पहले पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपी युवक को हथियार के साथ दबोच लिया। वर्तमान मामले में आरोपी के नशीले पदार्थों के स्रोत और नेटवर्क की जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही सहयोगियों के विरुद्ध पृथक से गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार की जा रही है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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