छत्तीसगढ़

Bilaspur News:हाईकोर्ट ने अपर कलेक्टर के वसूली आदेश को किया रद्द, कर्मचारी को राहत

बिलासपुर,06अप्रैल 2025 । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालोद जिले के राजस्व निरीक्षक सत्यनारायण सोनेश्वर से 2 लाख 24 हजार रुपये की वसूली के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के आधार पर जारी किया गया था।

सत्यनारायण सोनेश्वर ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में दलील दी कि वे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने रफीक मसीह बनाम भारत सरकार मामले में स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों से वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि की राशि वसूलना न्यायसंगत नहीं है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पाया कि वसूली का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और इसे असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 को जारी वसूली आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि यदि अब तक कोई राशि वसूल की गई हो, तो उसे छह माह के भीतर याचिकाकर्ता को वापस किया जाए।

Was this article helpful?
YesNo

Live Cricket Info

Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

Related Articles

Back to top button