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Bilaspur News:– स्कूल समय से पहले बंद करने और पढ़ाई नहीं कराने वाले संकुल समन्वयक पर गिरी गाज, निलंबन आदेश जारी

Bilaspur Teacher News:– स्कूल समय से पहले बंद करने और पढ़ाई नहीं कराने वाले संकुल समन्वयक पर गिरी गाज, निलंबन आदेश जारी

Bilaspur Teacher News:– शासन के निर्देशानुसार संकुल समन्वयक का दायित्व है कि वे विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी सुनिश्चित करें। लेकिन संबंधित संकुल समन्वयक द्वारा न तो किसी कक्षा में पढ़ाई करवाई जा रही थी और न ही समय पर विद्यालय संचालन किया जा रहा था। अक्सर स्कूल को समय से पहले ही बंद कर दिया जाता था और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, बीते दो माह से उन्होंने किसी भी विद्यालय का निरीक्षण भी नहीं किया। इन गंभीर शिकायतों की पुष्टि होने पर संयुक्त संचालक ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

बिलासपुर। शैक्षणिक जिम्मेदारियों की अनदेखी और विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर डालने वाले संकुल समन्वयक को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोप है कि संकुल समन्वयक समय से पहले विद्यालय बंद करवा देते थे और किसी भी कक्षा में पढ़ाई नहीं करवाते थे। वहीं लंबे समय से उन्होंने विद्यालयों का अवलोकन भी नहीं किया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संयुक्त संचालक ने कड़ा कदम उठाया।

शिकायत और जांच की पुष्टि
शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर, कछार में मिली शिकायतों में सामने आया कि विद्यालय कई बार समय से पूर्व बंद कर दिया जाता था। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी बताया कि बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। जांच के दौरान पाया गया कि संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कँगण ने उपस्थिति रजिस्टर और दैनिक डायरी का संधारण भी नहीं किया।

शिक्षा पर असर
डीलेश्वर प्रसाद कँगण, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी ब्लॉक बिल्हा में शिक्षक एलबी पद पर पदस्थ हैं और संकुल समन्वयक का प्रभार संभाल रहे थे, किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे थे। विद्यार्थियों का कहना था कि वे समय पर कक्षा में नहीं पहुंचते और पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। उनकी इस लापरवाही से शिक्षण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई।

निलंबन आदेश
डीईओ विजय टांडे की रिपोर्ट को आधार मानते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य ने निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में उल्लेख है कि संकुल समन्वयक का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और इसे गंभीर कदाचरण माना गया। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर तय किया गया है।

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