इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत: प्रबंधन के खिलाफ FIR, धारा 304A में केस दर्ज

भिलाई नगर, 06 सितंबर 2025।तीन साल पहले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के एसएमएस–2 कनवर्टर शॉप में हुई ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। भिलाई भट्टी थाना ने अपराध क्रमांक 126/2025 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304A (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। FIR दर्ज होने की सूचना के बाद संयंत्र प्रबंधन में हलचल तेज है। पुलिस के अनुसार मामले में कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर स्तर तक के अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
हादसा कैसे हुआ था
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 9 जून 2022 को करीब दोपहर 2:30 बजे, एसएमएस–2 कनवर्टर शॉप में काम करते समय कनवर्टर–A के ड्राइव स्प्रोकेट में लगी ट्रांसमिशन चैन अचानक ठेका श्रमिक अर्जुन साहू (उम्र 42 वर्ष), पुत्र पुनु साहू, निवासी बजरंग चौक, जोरातरई, थाना उतई, जिला दुर्ग के ऊपर गिर गई। चैन के प्रहार से उनके सिर में गंभीर चोट आई। सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट/सेक्टर-9 अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक मर्ग, पोस्टमार्टम और गवाहों के बयान
घटना के बाद थाना भिलाई भट्टी में मर्ग क्रमांक 23/2022 धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत अकस्मात मृत्यु की कार्यवाही की गई। जांच के दौरान अमरदास, धनीराम बंजारे, कुंजलाल बघेल सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा समग्र जांच में यह निष्कर्ष सामने आया कि संयंत्र प्रबंधन की उपेक्षा/लापरवाही से हादसा घटित हुआ।
FIR किस आधार पर दर्ज हुई
पुलिस के अनुसार सेक्टर-9 चिकित्सालय से प्राप्त मेडिकल इंटिमेशन और दस्तावेजी अवलोकन के उपरांत, तथा अस्पताल कर्मचारी मोहन् सिंह (पुत्र गोपाल सिंह, उम्र 57 वर्ष, पता—रोड नंबर 07, क्वार्टर नंबर 639, शांति नगर, थाना वैषाली नगर, भिलाई) की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरणों के आधार पर संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
संभावित कार्रवाई और अगला चरण
पुलिस ने कहा कि FIR दर्ज होने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका, सुरक्षा प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस SOP, सुपरविजन और जोखिम आकलन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल केस की विवेचना जारी है।
कानूनी परिप्रेक्ष्य
धारा 304A, भादवि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाहीपूर्ण कृत्य से होने पर गैर-इरादतन अपराध बनता है। दोष सिद्ध होने पर जेल/ जुर्माना या दोनों दंड सम्भव हैं।
टाइमलाइन (संक्षेप में)
• 09 जून 2022, ~2:30 PM: एसएमएस–2 कनवर्टर शॉप में ट्रांसमिशन चैन गिरने से अर्जुन साहू गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में मृत घोषित।
• 2022: मर्ग 23/2022, धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत प्रारंभिक जांच, गवाहों के बयान और पीएम रिपोर्ट।
• 06 सितंबर 2025: FIR नं. 126/2025, धारा 304A में संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज; विवेचना प्रारंभ।
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