CG IAS News:– कोल और डीएमएफ फंड घोटाले में निलंबित IAS रानू साहू की संपत्ति की जांच, ACB ने PWD को रिपोर्ट तैयार करने कहा

CG IAS News:–2010 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, जो कोल घोटाले और डीएमएफ मामले में आरोपित हैं, की संपत्ति का मूल्यांकन करने एसीबी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी रायपुर के तुलसी गांव स्थित उनके मकान, फार्म हाउस और दुकान का सर्वे करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि इमारत का निर्माण कब हुआ, उस पर कुल कितना खर्च आया, आंतरिक सज्जा पर कितना व्यय हुआ और जमीन का स्वामित्व किसके नाम पर दर्ज है।
Raipur रायपुर। डीएमएफ और कोल स्कैम केस में फंसी निलंबित IAS रानू साहू की परेशानी और बढ़ने वाली है। रायपुर के तुलसी गांव में बने उनके शानदार मकान, फार्म हाउस और दुकान की जांच अब लोक निर्माण विभाग (PWD) करेगा। यह कदम एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा पीडब्ल्यूडी से विस्तृत प्रतिवेदन मांगने के बाद उठाया गया है।
जांच की रूपरेखा
एसीबी ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यालय ने रायपुर संभाग क्रमांक-2 को जांच का कार्य सौंपा है। विभाग की टीम जल्द ही संपत्ति स्थल पर जाकर परीक्षण करेगी।
जांच में यह पहलू शामिल रहेंगे—
• मकान और फार्म हाउस का निर्माण किस समय हुआ।
• कुल निर्माण लागत का अनुमान।
• निर्माण सामग्री और इंटीरियर की वर्तमान कीमत।
• दरवाजे, खिड़कियां, फॉल सीलिंग, प्लाई, पेंट, प्लंबिंग, बाउंड्री वाल और लॉन का खर्च।
• मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, शॉवर, बाथ टब, बेसिन, कपबोर्ड, जुकोजी आदि पर खर्च।
• झूमर, वार्डरोब, ग्रिल्स, रेलिंग, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, सबमर्सिबल पंप जैसी सामग्री पर लागत।
• अगर मकान कृषि भूमि पर बना है तो क्या इसके लिए ग्राम सरपंच से अनुमति ली गई थी।
जमीन और मालिकाना हक
तुलसी गांव की कृषि भूमि पर निर्माण इन खसरा नंबरों में किया गया है—
• खसरा नंबर 398/1 रकबा 0.1410 हे.
• खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.0710 हे.
• खसरा नंबर 407/2 और 407/3 रकबा 0.4100 हे.
इन जमीनों का स्वामित्व अरुण कुमार साहू और लक्ष्मी साहू (निवासी पांडुका, छुरा, गरियाबांध) के नाम पर दर्ज है। निरीक्षण से पहले पीडब्ल्यूडी की टीम पंचनामा तैयार करेगी और उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई
22 जुलाई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रानू साहू को डीएमएफ और कोल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भी ईडी की कार्रवाई के आधार पर अपराध दर्ज किया।
सुप्रीम कोर्ट से राहत
3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू को शर्तों के साथ जमानत दी। आदेश में कहा गया कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और केवल ट्रायल कोर्ट या जांच एजेंसी द्वारा बुलाने पर ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगी।
ACB की जांच में तेजी
वर्तमान में केस एसीबी के पास है। पीडब्ल्यूडी से प्राप्त होने वाली यह रिपोर्ट आगे की जांच और संभावित आरोपपत्र का अहम आधार बनेगी। माना जा रहा है कि इससे उनकी संपत्ति और उसमें किए गए वास्तविक निवेश का पूरा ब्यौरा उजागर होगा।
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