CG:– इस जिले में शासकीय और पुलिस कर्मचारियों–अधिकारियों को वाहन चलाते समय पहनना होगा हेलमेट और लगाना होगा सीट बेल्ट, कलेक्टर–एसपी ने आदेश किया जारी

CG:– जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर और एसपी ने अब सरकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेशों में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। जांजगीर जिले में सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर अब विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने टीएल (टाइम लिमिट) बैठक में कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर महोबे ने जिले के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
वहीं, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जांजगीर पुलिस ने जिलेभर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सड़क हादसों के पांच प्रमुख कारणों — बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना, तेज गति से चलाना, मोबाइल पर बात करना और शराब सेवन कर ड्राइविंग — पर विशेष फोकस किया जाएगा।
एसपी विजय कुमार पांडे ने जिले के सभी थाना, चौकी, रक्षित केंद्र और यातायात शाखा में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करें। एसपी ने कहा कि कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर से बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं — चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना होगा।
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