CG news:– जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने चार बदमाशों को किया जिला बदर

Bilaspur news:–जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर चार हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिलाबदर किया है। 6 माह की अवधि तक ये बिलासपुर समेत 6 जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
Bilaspur बिलासपुर। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने चार बदमाशों को जिलाबदर कर दिया है। लगातार अपराधिक वारदातों में शामिल रहने वाले हिस्ट्रीशीटरों की सूची बना बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने चारों बदमाशों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है।

बिलासपुर पुलिस आदतन अपराधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। अपराधिक घटनाओं में शामिल व्यक्तियों पर पैनी निगाह रख पुलिस उनके द्वारा किए गए पुराने क्राइम रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। कानूनी कार्यवाही करने के अलावा अपराधों की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की जा रही है। लगातार अपराध घटित करने पर कानूनी कार्यवाही करने के अलावा बदमाशों के जिला बदर प्रस्ताव भी जिला दंडाधिकारी को सौंपे गए है।
बदमाशों की कुंडली निकाल चार हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को जिला बदर करने का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कलेक्टर को भेजा था। इन चारों के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में कई अपराध दर्ज हैं। लगातार अपराध करने और अपराधिक गतिविधियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण की कोर्ट ने चारों बदमाशों का जिला बदर आदेश जारी किया है।
गुंडागर्दी करने वाले बदमाश बिलासपुर समेत इन जिलों से हुए जिला बदर:–
लगातार गुंडागर्दी करने वाले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डबरीपारा निवासी मृत्युंजय सिंह, मंगला के आजाद चौक निवासी आसिफ खान, मगरपारा निवासी गदर उर्फ मानस मेश्राम और सकरी के शांति नगर निवासी बाबू अंडा उर्फ प्रियनाथ वर्मा को कलेक्टर ने जिलाबदर किया है। सभी बदमाशों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मारपीट, रंगदारी का अपराध दर्ज है। इसके अलावा दो बदमाशों का रासुका प्रस्ताव भी भेजा गया है।
जिलाबदर के दौरान ये चारों बदमाश जिले की सीमा से लगे जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बलौदाबाजार,कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर अलग से नहीं करने पर अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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