CG News:– हाईवे को पार्टी स्पॉट बनाकर फंसे बीएमओ! स्कॉर्पियो की बोनट पर केक काटा, पटाखे फोड़े… वीडियो वायरल,

बीएमओ और दोस्त पर एक साथ कई धाराओं में मामला दर्जCG News:– एनएच-43 पर स्कॉर्पियो की बोनट पर केक काटने और पटाखे फोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत (अनिल) बखला और उनके दोस्त के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
Korea कोरिया। नेशनल हाईवे क्रमांक 43 पर स्कॉर्पियो के बोनट पर केक रखकर सोनहत बीएमओ डॉ. अनिल बखला और उनके साथी द्वारा जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो 28 नवंबर की रात गेज नदी के समीप एनएच-43 का बताया जा रहा है। इसमें बीएमओ के दोस्त “हैप्पी बर्थडे” गाते हुए दिखते हैं और वहीं पर पटाखे फोड़कर जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। बीएमओ की मौजूदगी वाले यह दृश्य ग्राम पंचायत रामपुर क्षेत्र का बताया गया है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सोनहत बीएमओ अनिल बखला और उनके साथी पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
कोतवाली पुलिस ने बताया कि बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास एनएच-43 पर स्कॉर्पियो वाहन रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने के वायरल वीडियो के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। घटना शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 16 CR 0016 के मालिक एवं सोनहत बीएमओ डॉ. अनित बखला, निवासी ग्राम छोटे आनी, तथा उनके साथी अल्तमस, निवासी रामपुर, सड़क पर वाहन खड़ा कर बोनट पर केक काटते और पटाखे फोड़ते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद यह पुष्टि हुई कि सड़क पर गाड़ी रोकने से आवागमन में बाधा आई तथा पटाखों के कारण आमजन की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
इन धाराओं में की गई FIR दर्ज
पुलिस ने निम्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है—
• भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 285: विस्फोटक पदार्थ से लापरवाही
• धारा 288: लोकमार्ग पर अवरोध
• धारा 3(5): सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न करना
• मोटरयान अधिनियम धारा 122: वाहन अनुचित ढंग से खड़ा करना
• धारा 177: यातायात नियमों का उल्लंघन
पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
हाईकोर्ट निर्देशों के बाद लगातार सख्त कार्रवाई
हाईवे पर सेलिब्रेशन और स्टंट संबंधी मामलों में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई बढ़ गई है।
सबसे पहले सरगुजा में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के कार की बोनट पर बैठकर बर्थडे मनाने के वायरल वीडियो पर FIR दर्ज की गई।
इसके बाद बिलासपुर में रसूखदार युवकों द्वारा एनएच जाम कर रील बनाने के मामले में कार्रवाई हुई।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन पर सड़क घेरकर सेलिब्रेशन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।
एमसीबी जिले के चिरमिरी चौक पर केक काटने के प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री के निज सचिव राजेंद्र दास व उनकी पत्नी पर भी डेढ़ महीने पहले अपराध दर्ज किया गया था।
इसी तरह खड़गवां हायर सेकंडरी स्कूल के चौकीदार संग्राम सिंह पर भी स्थानीय थाने में केस दर्ज हो चुका है।
हाईवे पर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस का रुख साफ है— सार्वजनिक सड़क पर ऐसी हरकतें अब सीधे कानून के दायरे में आएंगी।
CG News:– एनएच-43 पर स्कॉर्पियो की बोनट पर केक काटने और पटाखे फोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत (अनिल) बखला और उनके दोस्त के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
Korea कोरिया। नेशनल हाईवे क्रमांक 43 पर स्कॉर्पियो के बोनट पर केक रखकर सोनहत बीएमओ डॉ. अनिल बखला और उनके साथी द्वारा जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो 28 नवंबर की रात गेज नदी के समीप एनएच-43 का बताया जा रहा है। इसमें बीएमओ के दोस्त “हैप्पी बर्थडे” गाते हुए दिखते हैं और वहीं पर पटाखे फोड़कर जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। बीएमओ की मौजूदगी वाले यह दृश्य ग्राम पंचायत रामपुर क्षेत्र का बताया गया है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सोनहत बीएमओ अनिल बखला और उनके साथी पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
कोतवाली पुलिस ने बताया कि बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास एनएच-43 पर स्कॉर्पियो वाहन रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने के वायरल वीडियो के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। घटना शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 16 CR 0016 के मालिक एवं सोनहत बीएमओ डॉ. अनित बखला, निवासी ग्राम छोटे आनी, तथा उनके साथी अल्तमस, निवासी रामपुर, सड़क पर वाहन खड़ा कर बोनट पर केक काटते और पटाखे फोड़ते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद यह पुष्टि हुई कि सड़क पर गाड़ी रोकने से आवागमन में बाधा आई तथा पटाखों के कारण आमजन की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
इन धाराओं में की गई FIR दर्ज पुलिस ने निम्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है—
• भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 285: विस्फोटक पदार्थ से लापरवाही
• धारा 288: लोकमार्ग पर अवरोध
• धारा 3(5): सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न करना
• मोटरयान अधिनियम धारा 122: वाहन अनुचित ढंग से खड़ा करना
• धारा 177: यातायात नियमों का उल्लंघन
पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
हाईकोर्ट निर्देशों के बाद लगातार सख्त कार्रवाई
हाईवे पर सेलिब्रेशन और स्टंट संबंधी मामलों में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई बढ़ गई है। सबसे पहले सरगुजा में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के कार की बोनट पर बैठकर बर्थडे मनाने के वायरल वीडियो पर FIR दर्ज की गई। इसके बाद बिलासपुर में रसूखदार युवकों द्वारा एनएच जाम कर रील बनाने के मामले में कार्रवाई हुई।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन पर सड़क घेरकर सेलिब्रेशन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।
एमसीबी जिले के चिरमिरी चौक पर केक काटने के प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री के निज सचिव राजेंद्र दास व उनकी पत्नी पर भी डेढ़ महीने पहले अपराध दर्ज किया गया था।
इसी तरह खड़गवां हायर सेकंडरी स्कूल के चौकीदार संग्राम सिंह पर भी स्थानीय थाने में केस दर्ज हो चुका है।
हाईवे पर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस का रुख साफ है— सार्वजनिक सड़क पर ऐसी हरकतें अब सीधे कानून के दायरे में आएंगी।

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