CG news:– नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से कमा कर बनाई गई आरोपी और उसकी पत्नी के नाम की 35 लाख की अवैध संपत्ति जप्त

CG News:– नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से कमाई कर बनाई गई कीमती भूमि, कृषि भूमि और वाहनों को जब्त करने का आदेश SAFEMA/NDPS विशेष न्यायालय, मुंबई ने दिया है। आदेश के तहत एनडीपीएस के आदतन आरोपी महेंद्र साहू और उसकी पत्नी के नाम दर्ज चल–अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।
Janjgir News:– जांजगीर–चांपा।
मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित करीब 35 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है। मुंबई स्थित SAFEMA न्यायालय ने एनडीपीएस के आरोपी महेंद्र साहू और उसकी पत्नी के नाम दर्ज संपत्तियों को फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर–चांपा जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे निवासी महेंद्र साहू पिता किशनलाल साहू को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार अपराध दर्ज थे।
पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में चालान पेश किए जाने के बाद 26 जून 2019 को विशेष न्यायालय जांजगीर ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अवैध कमाई की संपत्ति पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी द्वारा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की विस्तृत विवेचना कराई गई। जांच में संपत्तियां एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत अवैध पाई गईं। इसके बाद जब्ती की संस्तुति के साथ प्रकरण SAFEMA/NDPS विशेष न्यायालय, मुंबई भेजा गया था।
करीब छह माह पूर्व रिपोर्ट भेजे जाने के बाद न्यायालय ने 30 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए आरोपी द्वारा अर्जित लगभग 35 लाख रुपये की चल–अचल संपत्तियों को फ्रीज/जब्त करने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद अब विधिवत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
यह संपत्तियां की गईं जब्त:–
न्यायालय के आदेश के तहत आरोपी महेंद्र साहू और उसकी पत्नी के नाम दर्ज—
• जांजगीर की भूमि – ₹10 लाख
• कृषि भूमि – ₹1,64,800
• ग्राम सुकली की भूमि – ₹6,13,600
• ग्राम सुकली की दूसरी भूमि – ₹7,16,000
• ग्राम हथनेवरा की भूमि – ₹3,51,981
• एक्वा 4G स्कूटी – ₹30,000
• महिंद्रा बोलेरो पिकअप – ₹5,30,000
• हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल
कुल अनुमानित मूल्य: करीब ₹35 लाख
हाल ही में जिले में 16 एनडीपीएस मामलों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। एसपी पाण्डेय ने स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस विभाग के भीतर भी कोई नशे में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी।
जिले में पहली बड़ी कार्रवाई:–
एनडीपीएस एक्ट के तहत SAFEMA न्यायालय, मुंबई द्वारा जांजगीर–चांपा जिले के कोतवाली थाना अपराध क्रमांक 487/18 में आरोपी की चल–अचल संपत्ति जब्त करने का यह पहला मामला है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के अनुसार, यह कार्रवाई नशे के कारोबारियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है।
SP पाण्डेय का नशामुक्ति अभियान:–
संपत्ति जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई के साथ–साथ एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने जिले में नशामुक्ति जनजागरण अभियान भी तेज किया है।
ग्राम चंगोरी, सांकर, कमरिद सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालें लगाकर लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए जा रहे हैं। महिला कमांडो दलों का गठन, अवैध महुआ शराब पर छापेमारी, आदिवासी समाजों में जागरूकता कार्यक्रम, तथा शराब छोड़ने वालों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ने का आश्वासन दिया जा रहा है।

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