CG News:– शासन के निर्देशों की अनदेखी, ड्यूटी में लापरवाही और शासन को राजस्व नुकसान के आरोप में खनिज अधिकारी सस्पेंड

CG News:– शासन के आदेशों की अवहेलना, विभागीय नोटिसों का जवाब नहीं देने, विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल स्विच ऑफ रखने, बॉक्साइट खदान में अनियमितता कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट नहीं भेजने जैसे गंभीर मामलों में बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के खनिज अधिकारी अजय रंजन दास को निलंबित कर दिया गया है।
Balrampur बलरामपुर।
छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग ने बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में पदस्थ खनिज अधिकारी अजय रंजन दास के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग का कहना है कि दास ने गंभीर अनियमितताओं को अंजाम दिया, बार–बार शासन के निर्देशों की अनदेखी की और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है। निलंबन के साथ ही उन्हें नवा रायपुर स्थित भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय में अटैच कर दिया गया है।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब, विधानसभा सत्र में फोन कर दिया बंद:–
जांच में यह बात सामने आई है कि अजय रंजन दास कई अहम बैठकों से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विधानसभा सत्र के दौरान भी उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली और उच्चस्तरीय निर्देशों के आदान–प्रदान में बाधा उत्पन्न हुई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन दास की ओर से एक भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया।
बॉक्साइट खदान में अनियमितता:–
संचालनालय द्वारा कराई गई जांच में सेरंगदांग बॉक्साइट खनिपट्टे में गंभीर अनियमितता सामने आई।
भारतीय खान ब्यूरो से स्वीकृत खनन योजना में बॉक्साइट का ग्रेड 46 से 48 प्रतिशत दर्शाया गया था, लेकिन इसके विपरीत 30 से 35 प्रतिशत लो–ग्रेड बताकर अभिवहन पास जारी कर दिए गए।
जिन पासों में खनिज को कम ग्रेड दर्शाया गया, उनके पारपत्र क्रमांक विभागीय अभिलेखों में दर्ज हैं—
8912408, 8913336, 8913435, 8913567 और 9363617।
जांच में साफ हुआ कि कम ग्रेड दिखाकर लंबे समय तक शासन को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया गया, और खनिज अधिकारी रहते हुए अजय रंजन दास ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस प्रकरण में भी 20 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, अधिकारी ने नहीं दी जानकारी:–
भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओरंगा–रेवतीपुर क्षेत्र में ग्रेफाइट और वैनेडियम के अवैध खनन को लेकर तत्काल जांच रिपोर्ट तलब की थी। इसके बावजूद विभाग की ओर से बार–बार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी खनिज अधिकारी दास ने न तो कोई रिपोर्ट भेजी और न ही कोई जानकारी साझा की। केंद्र सरकार को स्थिति से अनभिज्ञ रखना शासन ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना है।
निलंबन आदेश जारी — मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता:–
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अजय रंजन दास का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित संचालनालय रहेगा और उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई जांच के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर तय की जाएगी।
Live Cricket Info

