Durg Crime News:– सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, ब्याज वसूली के बाद भी सेवानिवृत्ति के 10 लाख की जबरन उगाही

Durg Crime News:– सेवानिवृत्त कर्मचारी ने जरूरत पड़ने पर सूदखोर से 3 लाख रुपये उधार लिए थे। ब्याज सहित दी गई रकम का चार गुना वसूल कर लेने के बावजूद आरोपियों ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर मिले 10 लाख रुपये भी भय दिखाकर जबरन वसूल लिए। पुलिस ने इस मामले में सूदखोर सहित उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
Durg दुर्ग।
दुर्ग जिले में सूदखोरी के खिलाफ पुलिस ने सख्त रूख अपनाते हुए थाना भिलाई भट्टी क्षेत्र के एक गंभीर प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से ब्याज के नाम पर चार गुना राशि वसूलने के बाद भी रिटायरमेंट में प्राप्त 10 लाख रुपये की जबरन उगाही किए जाने के आरोप में की गई है।

पीड़ित ने थाना भिलाई भट्टी में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में बताया कि घरेलू जरूरतों के कारण उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। इसी दौरान उसका संपर्क प्रदीप नायक से हुआ। प्रदीप नायक ने एम. कृष्णा रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से उसकी मुलाकात जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से कराई। इसके बाद 28 फरवरी 2025 को पीड़ित को 3 लाख रुपये ब्याज पर उधार दिलवाए गए। उधारी के बदले आरोपी ने पीड़ित से प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, सेक्टर-2 के 5 कोरे चेक व दो कागजों पर एग्रीमेंट के लिए हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रख लिए।
पीड़ित द्वारा जून 2025 में ब्याज समेत पूरी रकम चुका देने के बावजूद आरोपी जयदीप सिंह ने यह कहकर चेक और एग्रीमेंट वापस नहीं किए कि अभी और ब्याज बाकी है।
मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पीड़ित 30 नवंबर 2025 को बीएसपी से सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को वह अपनी पत्नी के साथ महिला नागरिक सहकारी बैंक, सेक्टर-2 में सेवानिवृत्ति उपरांत खाते में आए रुपये को दूसरे खाते में ट्रांसफर कराने पहुंचा। इसी दौरान आरोपी जयदीप सिंह, एम. कृष्णा रेड्डी और प्रदीप नायक अपने 8 से 10 अन्य साथियों के साथ बैंक पहुंच गए। आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देकर डराया-धमकाया। इसके बाद RTGS के जरिए 9 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये नगद, कुल 10 लाख रुपये अपने परिचित के खाते में जबरन ट्रांसफर करवा लिए।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपीगण संगठित रूप से सूदखोरी का अवैध कारोबार चला रहे थे और ब्याज में दी गई पूरी रकम वापस मिलने के बाद भी पीड़ित से जबरन वसूली की गई। कार्रवाई के दौरान पीड़ित से अवैध वसूली के लिए उपयोग किए गए विभिन्न बैंकों के चेक और एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेज भी आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308(2), 111, 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. ओमप्रकाश (57 वर्ष) – निवासी सेक्टर-7, भिलाई नगर
2. प्रदीप नायक (38 वर्ष) – निवासी सेक्टर-1, भिलाई
3. एम. कृष्णा रेड्डी (28 वर्ष) – निवासी तालपुरी, भिलाई नगर
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है।
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