छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव को दिया 10 दिन के भीतर जवाब देने अंतिम मौका

बिलासपुर। प्रेमप्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि प्रेम प्रकाश पांडे पिछला विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव से 1200 वोटों से हार गए थे।

 

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पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने याचिका में आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने नामांकन शपथ पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति से जुड़ी जानकारी छुपाई। याचिका में इसे जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताया गया है। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से वकील बी.पी. शर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि यादव जेल में हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने में देरी हो रही है। इस पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील डॉ. निर्मल शुक्ला ने आपत्ति जताई और बताया कि जेल में विधायक से जूनियर वकील तन्मय ठाकुर 8 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया।

 

 

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हाईकोर्ट ने विधायक के वकीलों के इस रवैये पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व का मामला जनता से जुड़ा है और इस पर फैसला सुनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि विधायक जानबूझकर जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं ताकि मुकदमे को लंबा खींचा जा सके। वहीं, विधायक के वकील ने तर्क दिया कि अगर विधायकी रद्द होती है, तो क्षेत्र में उपचुनाव कराना पड़ेगा, जिससे जनता को असुविधा होगी।

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