नौकरी लगाने के नाम परबेरोजगार युवकों से धोखाधड़ी,शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज,संयुक्त संचालक ने किया निलंबित,

जांजगीर। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल पुटपुरा में पदस्थ शिक्षक मनमोहन सिंह गोड को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने कई बेरोजगार युवाओं से पैसे लेकर उन्हें फर्जी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी शिक्षक ने कुछ बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर राशि वसूल की थी और उन्हें सरकारी संस्थानों में नौकरी दिलाने का वादा किया था। युवाओं ने भुगतान भी किया, लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, इधर आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 11 नवंबर को पत्र जारी कर आरोपी शिक्षक को निलंबित किया है।

कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा (छ.ग) के पत्र क. 6978/ शिकायत-1024 / जांच / 2024 जांजगीर, दि. 11.11.2024 के अनुसार शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल पुटपुरा में पदस्थ शिक्षक मनमोहन सिंह गोड द्वारा श्रीमती सुलोचना बंजारे निवासी डुग्गुपारा बालको थाना जिला कोरबा एवं अन्य व्यक्तियों को नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी की शिकायत पर अपराध क. 854/2024 धारा 420 भादवि कायम कर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जांजगीर द्वारा 06.11.2024 को समय 15.30 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा जिला जांजगीर-चांपा न्यायालय में पेश किया गया एवं अभियुक्त शिक्षक मनमोहन सिंह गोड को रिमांड स्वीकार किये जाने एवं जेल वारंट बनने पर जिला जेल दाखिल किया गया हैं। मनमोहन सिंह गोड का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। एतद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत मनमोहन सिंह गोड शिक्षक एल.बी. को गिरफ्तारी दि. 06.11.2024 से निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री मनमोहन सिंह गोड को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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