New Year 2026:–बिलासपुर की सड़कों पर कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं ड्रोन और 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी, होमगार्ड की कड़ी निगरानी में हर कदम पर नजर नशा, हुड़दंग या शोर-शराबे पर सख्त कार्रवाई — एसएसपी की सख्त चेतावनी

CG:– नववर्ष के स्वागत को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाए रखने के लिए बिलासपुर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में जिलेभर में 31वां क्राइम फ्री सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सघन निगरानी और पेट्रोलिंग की जाएगी।
बिलासपुर। नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या आपराधिक गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से लगभग 100 होमगार्ड जवानों के साथ 800 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है।

शहर के प्रमुख चौक–चौराहों, सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों, होटल, रिसार्ट, ढाबों और पार्टी स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आपात स्थिति में डायल 112 के जरिए तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध रहेगी। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों से नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
पुलिस ने होटल, रिसार्ट और पार्टी आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नए साल के आयोजनों के दौरान जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आयोजकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थलों पर रहेगा विशेष पहरा
ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
हुड़दंग या शांति भंग करने पर बीएनएस की धारा 189 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही से वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत वाहन जब्ती और नशे में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत जेल व जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
देर रात तक डीजे पर रहेगी रोक
तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, साइलेंसर हटाकर वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई होगी। अवैध हथियार रखने या उपद्रव करने वालों पर बीएनएस की धारा 74 और 79 के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
एसएसपी रजनेश सिंह ने आम नागरिकों से अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी और संयम के साथ मनाएं, नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि बिलासपुर नए वर्ष में भी सुरक्षित और अपराधमुक्त शहर बना रहे।
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