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कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत करने गईं शिक्षा विभाग की तीन कर्मचारियों को नोटिस, कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होने के चलते प्राचार्य को भी नोटिस

बिलासपुर / कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत करने पहुंची स्कूल शिक्षा विभाग की तीन कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्रभारी डीईओ ने नोटिस जारी किया है।तीनों कर्मचारियों ने कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ उनकी बातें नहीं सुनने और उन्हें डांट कर भाग देने की शिकायत की थी। इसके अलावा स्कूल की प्राचार्य को भी कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाने के चलते नोटिस जारी किया गया है।

बिलासपुर। कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत करने गईं स्कूल शिक्षा विभाग की तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। तीनों महिला कर्मचारियों ने कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना अनुमति और नियम विरुद्ध तरीके से उच्च अधिकारियों से मिलने पर नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। साथ ही स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ भी कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाने के चलते नोटिस जारी किया गया है।

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पूरा मामला शासकीय हाईस्कूल जरहाभाठा सिंधी कॉलोनी का है। यहां तीन महिला कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी हुआ है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पी दाशरथी द्वारा जारी पत्र में सहायक ग्रेड–3 सुषमा पांडे, गीता राही चपरासी और रश्मि विश्वकर्मा चपरासी को बिना उचित अनुमति और माध्यम के उच्च अधिकारियों से मिलने का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों महिला कर्मचारियों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत की थी कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी बातें नहीं सुनी और उन्हें डांट कर भगा दिया।

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शासकीय नियमों के अनुसार उच्च अधिकारियों से मिलने जाने पर पहले इमीडिएट बॉस से अनुमति लेनी होती है। पर बिना अनुमति सीधे कलेक्टर से मिलने पर शिक्षा विभाग ने इन महिला कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का आरोप लगाया और तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा स्कूल की प्राचार्य मोहनजीत कौर को भी नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि आपकी संस्था के कर्मचारी बिना आपकी अनुमति उच्च कार्यालयों में उपस्थित होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका प्रशासनिक दायित्व संस्था में शून्य है और आपके सभी अधीनस्थ कर्मचारी निरंकुश है। इसके लिए नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण प्राचार्य से मांगा गया है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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