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किसानों के हित से खिलवाड़: फसल गिरदावरी में गड़बड़ी पर पटवारी निलंबित

CG News:– फसल गिरदावरी में लापरवाही पर पटवारी निलंबित

CG News: फसल गिरदावरी कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर ने एक पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में फसल गिरदावरी के कार्य में लापरवाही और कार्य के प्रति उदासीनता सामने आने पर पटवारी को निलंबन की सजा दी गई है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने यह कार्रवाई की है।

पूरा मामला रामचंद्रपुर तहसील से जुड़ा हुआ है। तहसीलदार रामचंद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार विवेक शुभम वैभव, पटवारी, तहसील रामचंद्रपुर द्वारा खरीफ मौसम 2025-26 की फसल गिरदावरी में गंभीर लापरवाही की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरती।

जांच में लापरवाही प्रमाणित होने के बाद उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के विरुद्ध पाया गया। इसके चलते कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत विवेक शुभम वैभव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है। साथ ही, निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता भी होगी। इस संबंध में जारी आदेश की प्रतिलिपि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेज दी गई है।

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