ChhattisgarhINDIAन्यायालय

तबादले पर कोर्ट को गलत तथ्य बता लगाई याचिका लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता पर अदालत ने 25 हजार का किया जुर्माना

बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। राज्य शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए लगाई गई याचिका में हाईकोर्ट को गलत तथ्यों से अवगत करवाया गया। 6 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका लगाई गई थी। अदालत के सामने सही तथ्य आने पर अदालत ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। लोक निर्माण विभाग ने सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें डीके. चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। जिसके खिलाफ निर्मल कुमार सिंह ने याचिका लगा अपने स्थानांतरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि वे पहले ही रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। इस आदेश के खिलाफ तबादले से प्रभावित कार्यपालन अभियंता डीके चंदेल ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई, इसमें बताया कि निर्मल कुमार सिंह ने 2022 की स्थानांतरण नीति का गलत हवाला दिया। यह नीति केवल एक वर्ष के लिए थी और अब अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 दिसंबर 2024 को उन्होंने बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, जबकि निर्मल कुमार सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को दोबारा बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

कोर्ट ने माना- अफसर ने दी गलत जानकारी:–
मामले पर जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर गलत जानकारी दी। कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति कोर्ट में साफ हाथों से नहीं आता, वह राहत पाने का हकदार नहीं होता। कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2024 के स्थानांतरण आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।

25 हजार जुर्माना, जमा नहीं करने पर कार्रवाई:–इसके अलावा गलत तथ्यों के आधार पर याचिका लगाने पर कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार सिंह पर  25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्हें यह राशि एक माह के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया। राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डीके. चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

Was this article helpful?
YesNo

Live Cricket Info

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Related Articles

Back to top button