अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री करने वाले पर पुलिस का प्रहार

35 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 7000 रू

चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाहीश्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 23.04.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम टेंगनमाडा में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे है रखे हैं, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम टेंगनमाडा में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर

आरोपिया आभा पति बबलू राय उम्र 38 वर्ष निवासी टेंगनमाडा करवा चौकी बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 35लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 7000रु* के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपिया आभा राय को 23.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया.उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप भावेश शेंडे, ASI भरत राठौर,आरक्षक ईश्वर नेताम,विजेंद्र कोल, महिला आर. गोमती पेंन्द्रो की विशेष भूमिका रही।
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