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Raipur SSP Santosh Singh ने 1 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया, अवैध शराब बिक्री में संलिप्तता का आरोप

रायपुर। ज़िले के थाना पुरानीबस्ती अंतर्गत संचालित डॉयल 112 वाहन के टाइगर 2 में तैनात आरक्षक 2637 प्रकाश ओगरे थाना पुरानी बस्ती और टाइगर 3 में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1917 प्रमेश देवागंन के द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्धारित वर्दी धारण किये हुए। अवैध शराब की बिक्री में संदिग्ध संलिप्तता तथा आचरण प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों आरक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया गया। और उन्हें रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया गया है। इस दौरान निलंबन अवधि इन दोनों के शासन के नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता दिया जायेगा।

थाना विधानसभा में 14 अगस्त को रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा द्वारा डियूटी के दौरान रात्रि में ग्राम दोदेकला में घटित घटना और अवैध शराब विक्रय से जुड़े आरोपियों के विरूद्ध शिथिल कार्यवाही करते हुए अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन न कर घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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एसएसपी डॉ सिंह ने चेतावनी देते हुए यह भी बताया है कि इस प्रकार से जिला रायपुर में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों में संलिप्त होना पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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