छत्तीसगढ़

जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों का आरक्षण 17 व 19 दिसंबर को

कोण्डागांव । छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधान एवं विभागीय अनुदेश एवं निर्देशों के परिपालन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है। जिले के ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों का आरक्षण किया जाना है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए वार्ड और पदों का आरक्षण की कार्यवाही 17 से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा। कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

 

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17 दिसंबर को सरपंच, वार्ड पंचों का आरक्षण किया जाएगा, जबकि 19 दिसंबर को जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण होगा। जिले के जनपद पंचायत कोण्डागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़ेराजपुर के सभा कक्ष में 17 दिसम्बर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे से आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। जबकि जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पदों के आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 19 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से होगी।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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