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शोएब ढेबर गिरफ्तारः अब बाप के साथ बेटा भी खाएगा जेल की हवा, भूपेश के राज में नहीं हुई थी कार्रवाई, विष्णु के सुशासन में रायपुर पुलिस ने भेजा जेल

रायपुर। एसएसपी डॉ.संतोष सिंह के निर्देश पर राजधानी रायपुर में बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरु हो गया है। कांग्रेस की सरकार में अपने चाचा महापौर ढेबर के संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला भतीजा गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने अनवर ढेबर के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित 24 साल का अब्दुल मोबिन पिता अब्दुल असलम निवासी अशोका हाईट्स मोवा थाना पंडरी जिला रायपुर के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि तेलीबांधा के व्ही.आई.पी रोड स्थित शीतल इंटरनेशनल होटल में अपने दोस्त के साथ खाना खाने गया था। इस बीच होटल के गेट में एक बी.एम. डब्ल्यू कार खड़ी थी, जिसे हटाने हार्न देने पर शोएब ढेबर अपने साथी अनस और अतीक मेमन के साथ कार से उतरकर मां बहन की गाली गलौज कर मारपीट कर चोट पहुँचाया गया। युवक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा सदर का एफआईआर पंजीबद्ध किया गया।

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जमानत पर छूटा और फिर की गुंडागर्दी…
प्रकरण में जमानत मुचलका पर छुटने के बाद आरोपी शोएब ढेबर दोबारा घटना स्थल जाकर कौन-कौन मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है, कहकर गाली गलौज विवाद करने लगा। जिसकी सूचना थाने में मिलने पर आरोपी शोएब ढेबर को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन आरोपी युवक पुलिस की बात नही मानकर हो हल्ला करने लगा। और पुलिस के सामने ही गवाहों को धमकाते हुए वाद-विवाद करने लगा।

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बाप के बाद अब बेटा भी खाएगा जेल की हवा….
पुलिस ने अप्रिय घटना घटित होने की भावना को देखते हुए शोएब ढेबर के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 170, 125 135 (1) बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए एस.डी.एम. न्यायालय में पेश किया गया। एस.डी.एम न्यायालय में पेश करने पर आरोपी शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर जेल निरूद्ध करने आदेश प्राप्त होने पर जेल निरूद्ध किया गया है।

अनेक थानों में दर्ज है अपराध…
आरोपी शोएब देबर द्वारा पूर्व में भी अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रो में लोगों के साथ मारपीट झगड़ा विवाद करते हुए तोड़-फोड़ किये जाने जैसे अपराधों को अंजाम दिया गया है।

वकिल बोला-राजनीतिक बदला लेने के लिए भेजा जेल

इस मामले को लेकर शोएब ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा कि पुलिस ने जो FIR में धाराएं लगाई है वह जमानती हैं और इसके लिए शोएब को थाने से जमानत भी मिल गई थी। इसके बाद भी राजनैतिक बदला लेने के लिए उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। हमने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 20 हजार रुपए का जमानतीय बॉन्ड भी पेश किया है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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