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जेल में कैदियों से अवैध वसूली और मारपीट,   हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जनहित याचिका मान सुनवाई शुरू



बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश कुमार  सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सारंगढ़ जेल में बंदियों की बेरहमी से पिटाई व अवैध वसूली किये जाने को लेकर प्रकाशित खबरों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई प्रारम्भ की है।  सुनवाई के दौरान डीजी जेल की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि इस मामले जेलर सहित चार कर्मचारियों को निलबिंत किया गया व इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसके साथ विभागीय जांच भी की जा रही है।


सुनवाई के दौरान दो बंदियों की ओर से उनके परिजनों ने हस्तक्षेप आवेदन पेश किया। आवेदन में बताया गया कि वसूली के लिए टार्चर किया गया। नगद लेने के अलावा अलग अलग खातों में ऑन लाइन ट्रांजक्शन कराया गया। कोर्ट में जिन खातों में रकम भेजा गया है उसके भी नंबर दिया गया है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीजी जेल व पुलिस को खाता नंबर किनके है, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आवेदकों को भी फटकार लगाई है जब वसूली की जा रही थी तो उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं कर आप इसको बढ़ावा दे रहे थे। आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई हेतु 19 मार्च को रखने का आदेश दिया है।

जानें क्या है मामला:–



सारंगढ़– बिलाईगढ़ जिले की उपजेल में कैदियों के साथ मारपीट व रकम वसूली के आरोप में  सहायक जेल अधीक्षक व तीन जेल प्रहरियों को कल निचली अदालत ने जेल भेज दिया था। तीनो पर  कैदियों से अवैध वसूली के लिए मारपीट का मामला था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

सारंगढ़– बिलाईगढ़ उपजेल में सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप पदस्थ है। उनके खिलाफ व जेल प्रहरियों के खिलाफ कैदियों से रकम की मांग व अवैध वसूली करने रुपए नही देने पर बेरहमी से मारपीट करने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर कलेक्टर ने एसडीएम सारंगढ़ की टीम बना जांच करवाई। जांच में सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप, जेल प्रहरी महेश्वर हिचामी, मनेन्द्र वर्मा, राजकुमार कुर्रे के द्वारा जेल के बंदियो से पैसों की मांग करने और पैसे नही देने पर कैदियों के साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट करने की पुष्टि हुई।  जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों को निलंबित कर दिया गया।

कलेक्टर ने मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश  दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी की तरफ से पटवारी उमेश कुमार पटेल ने सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवाया। पुलिस ने धारा 323, 327, 34, 384,294 दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप, जेल प्रहरी महेश्वर हिचामी, मनेन्द्र वर्मा, राजकुमार कुर्रे को जेल भेजने के निर्देश दिए  सभी को रायगढ़ जेल भेजा गया है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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