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समय से पहले जांच कर चालान प्रस्तुत करने और न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित किए जाने पर आईजी ने विवेचनाधिकारी को पुरस्कार देकर किया सम्मानित



बिलासपुर । हत्या एवं बलात्कार जैसे 2 अलग अलग गंभीर मामलो में त्वरित कार्रवाई व विवेचना कर शीघ्रता चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपीयों को आजीवन कारावास व सश्रम कारावास की सजा दिए जाने पर बिलासपुर रेंज के आईजी ने विवेचनाधिकारी को 1000–1000 रूपये नगद ईनाम से किया गया पुरस्कृत किया है।



दरअसल कोनी थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी पूर्व में जांजगीर-चाम्पा जिला के जैजैपुर व बलौदा थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान  थाना जैजैपुर के अपराध क्र 89/22 धारा 302 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण मे विचारण बाद  द्धितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती जिला जांजगीरचांपा द्धारा सत्र प्रकरण क्र 37/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.09.2023 मे आरोपी नंदकुमार गोड उर्फ नंदु गोड पिता स्व तुलसीराम गोड उम्र 28 वर्ष निवासी तुषार सबरियाडेरा को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास  से दंडित किया गया है। इसी तरह थाना बलौदा के अपराध क्रमांक 34/23 धारा 376, 363, 506 भादवि व धारा 4 पास्को एक्ट के प्रकरण मे विचारण बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय (पास्को एक्ट)  जांजगीर  जिला जांजगीर चांपा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2024 मे आरोपी किशन कुमार बंजारे पिता दशरथ प्रसाद बंजारे उम्र 33 वर्ष निवासी ठडगाबहरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। उक्त दोनों मामले में तत्कालीन निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर मामले का चालान शीघ्रता शीघ्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है उत्साह वर्धन के लिए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने दोनों मामले में 1000–1000 रूपये नगद पुरस्कार का आदेश कर के नाम से प्रस्तुत किया गया है। वही बिलासपुर एसपी राजनेश सिंह द्वारा उक्त विवेचक को उत्कृष्ट विवेचना के लिए सराहना किया गया है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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