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CG : सरकारी चिकित्सक अब नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल में प्रैक्टिस,

निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस पर रोक

रायपुर।सरकारी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस करने पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। स्

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वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, लेकिन निजी प्रैक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की ही कीं जा सकेगी तथा
नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस तरह की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों सक्ती से पालन करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने जारीकिया हैं। ज्ञात हो कि विगत
कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने भी जारी किया था।
देखे आदेश ….

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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