सिविल ड्रेस में नशे में धुत्त आरक्षक ने दूसरे आरक्षक को बेल्ट से पीटा,वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित

Rajnandgaon News:– शराब के नशे में धुत्त आरक्षक ने डायल 112 के चालक से अभद्रता की। मुलाहिजा के लिए ले जाने पर प्रधान आरक्षक पर बेल्ट से हमला कर दिया। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है और प्राथमिक जांच के निर्देश दिए है।

Rajnandgaon राजनांदगांव। नशे में धुत्त आरक्षक ने पहले डायल 112 के चालक से अभद्रता की। चालक की शिकायत पर जब पुलिस टीम द्वारा आरक्षक को मुलाहिजा करवाने ले जाया गया तो शराबी आरक्षक ने दूसरे आरक्षक पर भी बेल्ट से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसके बाद एसपी ने शराबी आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
आरक्षक क्रमांक 107 महेंद्र साहू रक्षित केंद्र में पदस्थ है। उसकी 29 जून को रात 9 से 30 जून सुबह 9 बजे तक थाना लालबाग में डायल 112 के चालक प्रवीण कुमार साहू के साथ ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान शराब सेवन किया हालत में बिना निर्धारित वर्दी धारण किए,ड्यूटी में उपस्थित होकर चालक प्रवीण कुमार साहू को निर्धारित प्वाइंट को छोड़कर पाटेकोहरा चलने हेतु कहने पर चालक द्वारा मना करने पर चालक प्रवीण के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चालक प्रवीण द्वारा उक्त संबंध में शिकायत करने पर रात्रि अधिकारी प्रधान आरक्षक 138 प्रभात तिवारी आरक्षक महेंद्र साहू को शराब सेवन की पुष्टि के लिए मुलाहिजा करवाने स्टाफ के साथ जिला चिकित्सालय राजनांदगांव लेकर गए।
यहां भी शराबी आरक्षक महेंद्र साहू के द्वारा जिला चिकित्सालय में प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी के साथ दुर्व्यवहार किया। शराबी आरक्षक महेंद्र साहू ने अपना बेल्ट निकालकर हाथ ने रखा था और प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी पर बेल्ट से हमला कर दिया। बेल्ट से प्रधान आरक्षक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। अन्य पुलिसकर्मियों और स्टाफ के द्वारा शराबी आरक्षक को नियंत्रित कर उसके हाथ से बेल्ट छीना गया।
आरक्षक क्रमांक 107 महेंद्र साहू रक्षित केंद्र राजनांदगांव द्वारा डायल 112 में लगाई गई ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर कर्तव्य में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 23(ख) का उल्लंघन करने,ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी में उपस्थित न होकर पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 की कंडिका 6 का उल्लंघन करने तथा प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी के साथ सार्वजनिक स्थल जिला चिकित्सालय में दुर्व्यवहार कर पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 64 की कंडिका (11) का उल्लंघन करते हुए विभाग की छवि धूमिल करने के कारण तत्काल प्रभाव से एसपी मोहित गर्ग ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आरक्षक को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए है।
मामले में एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि आरक्षक महेंद्र साहू के द्वारा डायल 112 के चालक के साथ दुर्व्यवहार किया। अस्पताल मुलाहिजा के लिए ले जाने पर वहां भी अस्पताल के सार्वजनिक स्थल में अन्य आरक्षक से हुज्जत की,जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जिस पर दुर्व्यवहार करने वाले आरक्षक महेंद्र साहू को निलंबित कर दिया गया है। इसके मामले की प्राथमिक जांच के निर्देश सीएसपी राजनांदगांव को दिए गए है।
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