Bilaspur News:– सड़कों पर रील्स, स्टंट और अभिनेता का जन्मदिन — हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से तीनों मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब

सड़कों पर रील्स, स्टंट और अभिनेता का जन्मदिन — हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से तीनों मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब
Bilaspur Highcourt News:– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल तीन अलग-अलग घटनाओं — राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग्जरी कारों से स्टंट और रील्स बनाना, चलती कार के सनरूफ से सेल्फी लेना और भीड़भाड़ वाले इलाके में अभिनेता का जन्मदिन मनाने — पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव से इन तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में सामने आए तथ्यों और उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस द्वारा रसूखदार युवकों पर केवल 2000–2000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले निपटाने को “मजाक” बताया और चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
Bilaspur बिलासपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की युगलपीठ ने गुरुवार को हुई सुनवाई में कहा कि सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं। इस तरह की हरकतें न केवल करने वालों की बल्कि आम नागरिकों की जान के लिए भी खतरा हैं। हल्की कार्रवाई कानून व्यवस्था पर गलत असर डालती है और अमीरजादों को कानून से ऊपर मानने का संकेत देती है।
पहला मामला — राष्ट्रीय राजमार्ग पर रील्स और स्टंट
20 जुलाई 2025 को सात लग्जरी कार सवार युवकों ने रतनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी कर स्टंट करते हुए वीडियो शूट किया। वीडियोग्राफी और तेज लाइटिंग के कारण लंबा जाम लग गया। यह वीडियो युवक वेदांत शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हुआ। शुरुआत में पुलिस ने केवल जुर्माना लगाया, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए।
दूसरा मामला — चलती कार के सनरूफ से सेल्फी
रायपुर के रिवर व्यू क्षेत्र में कुछ युवक चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी और वीडियो बनाते दिखे। यह वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। कोर्ट ने पुलिस से इस मामले में उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी मांगी।
तीसरा मामला — बीच सड़क पर अभिनेता का जन्मदिन
स्थानीय नागरिक गुरुदेव उर्फ चूट्टू अवस्थी ने भीड़भाड़ वाले इलाके में सड़क पर अभिनेता का जन्मदिन मनाया। केक काटा गया, डीजे बजा और डांस हुआ, जिससे यातायात कई मिनट तक बाधित रहा। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा।
कोर्ट की सख्त चेतावनी
अदालत ने कहा कि 2000 रुपये का जुर्माना कोई सजा नहीं, बल्कि मजाक है। जब कानून का भय समाप्त हो जाता है और पुलिस केवल औपचारिक कार्रवाई करती है, तो अराजकता फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पहले दिए गए आदेश के तहत मुख्य सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया गया, लेकिन अब अदालत ने तीनों मामलों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। यदि रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई, तो अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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