गांजा तस्कर आरक्षकों और उनके परिजनों की संपत्ति सफेमा कोर्ट ने की फ्रीज, करोड़ों की है आरोपियों की संपत्ति


बिलासपुर / ट्रेन में जीआरपी के आरक्षकों के द्वारा गांजा तस्करी के माध्यम से करोड़ो रुपए कमाए। कमाई की रकम को कमाई की रकम को परिजनों के खातों में ट्रांजैक्शन किया और परिजनों के नाम पर संपत्ति बनाई। इस मामले में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था। जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने जीआरपी के चार आरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब गिरफ्तार आरक्षकों और उनके परिजनों के नाम पर गांजा तस्करी से बनाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति और वाहन को बिलासपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर साफ़ेमा कोर्ट ने जप्त करने की कार्यवाही की है।

बिलासपुर। ट्रेनों में गांजा तस्करी करने वाले जीआरपी आरक्षक व उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति को साफेमा कोर्ट मुंबई ने फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है। आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में गांजा तस्करी का पैसा जमा कराता था। तस्करी के पैसे से लक्जरी मकान व गाड़ियां खरीदी हैं। जीआरपी के आरक्षकों के द्वारा लंबे समय से गांजा तस्करी से पैसा कमाया जा रहा था। आरोप है कि उन्हें जीआरपी के अफसरों का शह प्राप्त था। इस मामले में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर मामले को उजागर किया था। जिसके बाद तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा ने जीआरपी के अफसरों पर भरोसा ना कर बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह को मामले की जांच और खुलासे का जिम्मा दिया था। इसके बाद बिलासपुर पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर जीआरपी के चार आरक्षकों को गिरफ्तार किया था।

एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर 2024 को जीआरपी थाना बिलासपुर द्वारा आरोपी योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी के कब्जे से 20 किलो गांजा जब्त कर अपराध दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि जीआरपी थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी गांजा तस्करी में शामिल हैं। इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़कर, गांजा को बिक्री करने के लिए अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डू, श्यामधर उर्फ छोटु को देते थे। आरोपी चारों आरक्षको द्वारा ट्रेन में पेट्रोलिंग चेकिंग ड्यूटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ती, रायगढ़ आदि जगहों में जाते समय अपने साथ गुड्डू उर्फ योगेश सोंधिया, छोटु उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे। ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होेने पर छोटु और गुड्डू की मदद से गांजा खरीदी के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर देते थे।

लक्जरी वाहन खरीदी, करोड़ों की संपत्ति खरीदी:–
फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन व इंड-टू-इंड कार्रवाई में आरोपी आरक्षकों के द्वारा गांजे की तस्करी में शामिल रहकर रकम को स्वयं के व बेनामी बैंक खातों में जमा कर देते थे। आरोपियों के द्वारा तस्करी से कमाए गए राशि से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति व लक्जरी वाहन खरीदे गए थे। जिसे चिन्हांकित कर एनडीपीएस एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है। प्रकरण सफेमा कोर्ट मुंबई प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जो न्यायालय साफेमा मुंबई द्वारा सूची अनुसार अवैध आय से क्रय संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।
जप्त सपंत्ति का विवरण :–
लक्षमण गाईन, कृष्णा गाईन – मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा नप सिरगिट्टी वार्ड क्र. 7 में 1600 वर्गफुट भुखंड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 50 लाख रुपए, संतोष राठौर – मौजा फरसवानी तह. करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखंड अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए, मन्नू प्रजापति – मौजा नगपूरा बोदरी विख बिल्हा तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट अनुमानित बाजार मुल्य करीब 15 लाख रुपए , कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति, मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्र. 7 संत 1428 वर्गफुट भुखंड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 40 लाख रुपए, मन्नू प्रजापति – मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्र. 7 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भुखंड अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख रुपए है।
जब्त वाहनों का विवरण:–
सीजी 04 पीएस. 6855 मोसा हार्ले डेविडसन – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 2 लाख 80 हजार रुपए , सीजी 04 पीवी 6400 टाटा सफारी 7 एस – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 20 लाख रुपए, सीजी 07 सीजी 2211 हुण्डई वेन्यू – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु क्रय किया गया है। किमती लगभग 5 लाख रुपए।
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