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केंद्रीय योजना का किया कबाड़ा,अब इन तीन लोगों को भुगतनी पड़ेगी सजाकलेक्टर ने कहा- PDS का चावल खरीदने वाले दुकानदार के खिलाफ करें कार्रवाई,दो कार्डधारकों का BPL कार्ड होगा निरस्त

केंद्रीय योजना का किया कबाड़ा,अब इन तीन लोगों को भुगतनी पड़ेगी सजा
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा- PDS का चावल खरीदने वाले दुकानदार के खिलाफ करें कार्रवाई,दो कार्डधारकों का BPL कार्ड होगा निरस्त

बिलासपुर। कम कीमत पर PDS का चावल खरीदकर ऊंचे दाम पर बाजार में खपाने वाले दुकानदार पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने पीडीएस का चावल खरीदने वाले दुकानदार और बेचने वाले बीपीएल राशन कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश खाद्य विभाग को दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य विभाग के अफसरों ने छापामार कार्रवाई के तहत निजी दुकान से राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल जब्त किया था। दुकान मालिक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करा दिया है।

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14 August को विवेक राईस ट्रेडिंग ,संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पीडीएस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल मिला। दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गई ।निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे, का बयान भी लिया गया। दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है। छापामार कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर जजती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी,अजय मौर्य,खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप शामिल थे।
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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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