
(उप अभियंता वैभव ,क्लर्क अजित सिंह के नाम शामिल)
रतनपुर–नगरपालिका कार्यालय द्वारा नवीन भवन हेतु जारी टेंडर को नियमानुसार कार्यवाही ना करने व निविदा खोले जाने की कार्यवाही में अनियमितता बरते जाने के कारण निकाय में पदस्थ उप अभियंता वैभव अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया,
गौरतलब है कि शासन से प्राप्त आदेश के अनुसार रतनपुर नगरपालिका के नवीन भवन बनाने बाबत बीते छह फरवरी 2024 को165,77 लाख रु का आन लाइन टेंडर जारी किया गया था,जिसमे नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा को खोले जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने,निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नही करने,पुनर्निविदा की कार्यवाही में अनियमितता तथा सम्भावित आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते)नियम 1968 के नियम 53 के तहत उप अभियंता वैभव अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन निलंबित कर दिया गया,
वही इसी मामले में ही रतनपुर के तत्कालीन सीएमओ रहे हरदयाल रात्रे तथा लोक निर्माण विभाग में प्रभारी क्लर्क रहे अजित सिंह को भी निलंबित कर उन्हें संयुक्त संचालक कार्यालय में भेज दिया गया है,
उपरोक्त सम्बन्ध में ज्वाइन डायरेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि शासन से प्राप्त आदेश के तहत तीनो शासकीय सेवको को निलंबित कर बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है,
भ्रष्ट्राचार की लंबी लिस्ट है निकाय में
बीते कुछ वर्षों में पदस्थ रहे अधिकारियों द्वारा करोड़ों रु के भ्रष्ट्राचार किये जाने की चर्चा नगर में हो रही थी,फर्जी ढंग से लाईट सेट खरीदी,नाला मेन खरीदी में घपलेबाजी,पूर्व पार्षदों के मद का दुरुपयोग ,सहित अन्य घपलों की चर्चा नगर में जोरों पर है,
