CG News:- किसानों के लिए जरूरी खबर… बागवानी फसलों का बीमा कराने का आखिरी मौका, 31 जुलाई अंतिम तिथि, सिर्फ 5% प्रीमियम में मिलेगा सुरक्षा कवच

CG News:- जांजगीर-चांपा जिले के उद्यानिकी किसानों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। खरीफ मौसम 2026-27 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता और अमरूद जैसी उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। किसानों को बीमित राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेगी।
जांजगीर-चांपा। बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) लागू की है। इस योजना का उद्देश्य जिले के उद्यानिकी किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें नुकसान की भरपाई मिल सके।
इन सात उद्यानिकी फसलों का करा सकेंगे बीमा
योजना के तहत जिले के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता और अमरूद जैसी बागवानी फसलों का बीमा करा सकते हैं। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा तथा मौसम आधारित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई इस योजना के माध्यम से की जाएगी।
31 जुलाई अंतिम तिथि, समय रहते करें आवेदन
सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना मखीजा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अऋणी किसानों को स्वयं आवेदन करना होगा। किसान अपने नजदीकी सीएचसी, अधिकृत बैंक शाखा अथवा मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी किसी भी समस्या से बचा जा सके। समय पर आवेदन करने से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी आसानी होगी।
सिर्फ 5 प्रतिशत प्रीमियम, बाकी खर्च उठाएंगी सरकारें
योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे कम लागत में किसानों को लाखों रुपये तक का सुरक्षा कवच मिलेगा।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए अऋणी किसानों को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा—
* आधार कार्ड
* बी-1 अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
* बुआई प्रमाण-पत्र
* बैंक खाते की प्रति
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण जानकारी होगी तो बीमा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से जमा करने की सलाह दी गई है।
फसलवार बीमित राशि और देय प्रीमियम
* टमाटर: बीमित राशि ₹1,20,000, प्रीमियम ₹6,000
* बैंगन: बीमित राशि ₹77,000, प्रीमियम ₹3,850
* मिर्च: बीमित राशि ₹68,000, प्रीमियम ₹3,400
* अदरक: बीमित राशि ₹1,50,000, प्रीमियम ₹7,500
* केला: बीमित राशि ₹85,000, प्रीमियम ₹4,250
* पपीता: बीमित राशि ₹87,000, प्रीमियम ₹4,350
* अमरूद: बीमित राशि ₹45,000, प्रीमियम ₹2,250
अधिक जानकारी के लिए इन अधिकारियों से करें संपर्क
फसल बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान बीमा प्रतिनिधि अरविंद रात्रे (मो. 9754516915) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विकासखंडवार प्रतिनिधियों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है—
* नवागढ़: टी. आर. दिवाकर – 9174313480
* अकलतरा: अंशुमन तिवारी – 8770980790
* पामगढ़: एच. एन. दिवाकर – 9179522301
* बलौदा: शिव सिंह पैकरा – 7748095526
* बम्हनीडीह: श्रीमती जयश्री कुर्रे – 9303176805

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