कानूनछत्तीसगढ़न्यायालयबिलासपुर

जब सुबह के वक्त खुला हाई कोर्ट,परेशान महिला की याचिका पर हुई सुनवाईपति लापता और घर को पुलिस ने कर दिया सील,पत्नी और परिवार हो गए बेघरबार

पुलिस रिकार्ड में याचिकाकर्ता महिला के पति एक मामले में फरार है। पुलिस जब घर गई तब ताला लगा हुआ था। आला अफसर के निर्देश पर उसे सील लगा दिया। याचिकाकर्ता महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के जरिए गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह के वक्त हाई कोर्ट खुला और मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने क्या फैसला सुनाया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की संवदेनशीलता समय-समय पर सामने आते रही है। अर्जेंट हियरिंग के मामले जब भी आए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्राथमिकता से ली और बेंच का गठन कर सुनवाई का निर्देश भी दिया। इसी तरह का एक मामला तीन अक्टूबर को आया। जब दुर्ग की एक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई काेर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई की गुहार लगाई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को सुबह के वक्त डिवीजन बेंच का गठन करने और विधिवत काजलिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। सुबह के वक्त चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई प्रारंभ हुई।
दुर्ग निवासी उषा कौर ने अपनी याचिका में पुलिस द्वारा सीलबंद किए गए घर का सील खोलवाने की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस घर को पुलिस ने सील कर दिया है वहां वह अपने परिवार के साथ रहती हैं। घर में सील लगा होने के कारण वह और परिवार के सदस्य बेघर हो गए हैं।

0 एफआईआर के पति हैं लापता
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के आवास को बगैर जानकारी के सील कर दिया है। अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को यह भी जानकारी दी है कि याचिकाकर्ता के पति का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ एक मामले में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही यािचकाकर्ता के पति लापता हैं। कहीं कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। आखिर वे हैं कहां और किस हाल में है।
0 घर में लगा था ताला,पुलिस ने कर दिया सील
राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार नहीं किया है। जब याचिकाकर्ता के पति की एक मामले में संलिप्तता पाई गई तब पूछताछ करने के उद्देश्य से पुलिस याचिकाकर्ता के घर गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना था कि चूंकि घर पर ताला लगा था, लिहाजा पुलिस ने उसे सील कर दिया है।
0 आईजी को दिया था अभ्यावेदन,अब तक नहीं हुई कार्रवाई
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया कि जिस घर को पुलिस ने सील कर दिया है वहां याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ रहती है। वह उनका आवास है। याचिकाकर्ता के पति अब तक लापता हैं। उनकी परेशानी ऐसे ही बढ़ी हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 30.09.2024 को पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को आवास गृह का सील खोलने और गुमशुदा पति की खोजबीन करने के लिए अभ्यावेदन भी दिया था, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है और मामला लंबित है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
  वेलकम डिस्टलरी को अभयदान पर विधानसभा में बवाल, जुर्माना वसूलकर छोड़ने पर विधायक अटल गरजे

0 आईजी दुर्ग को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने आईजी दुर्ग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का शीघ्र सुनवाई करने और इस पर निर्णय देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुर्ग आईजी से संपर्क कर अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया।

Was this article helpful?
YesNo

Live Cricket Info

RAVI TAMBOLI

एक सक्रिय और निष्पक्ष समाचार रिपोर्टर हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों पर सटीक व तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button