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CG Agriculture News:- 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका! इन 7 उद्यानिकी फसलों का बीमा कराएं, सिर्फ 5% प्रीमियम में मिलेगी लाखों की सुरक्षा

CG Agriculture News:-छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ मौसम 2026-27 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत रायगढ़ जिले के उद्यानिकी किसानों को टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता और अमरूद जैसी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है।

रायगढ़। मौसम की मार से किसानों को राहत देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) लागू कर दी है। इस योजना के माध्यम से जिले के उद्यानिकी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना बीमा अवश्य करा लें।

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सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना मखीजा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अऋणी किसानों को स्वयं आवेदन करना होगा। आवेदन नजदीकी सीएचसी, अधिकृत बैंक शाखा अथवा मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में तकनीकी या दस्तावेज संबंधी परेशानियों से बचने के लिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा तथा मौसम आधारित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को कवर किया जाएगा।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

अऋणी किसानों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा—

* आधार कार्ड
* बी-1 अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
* बुआई प्रमाण-पत्र
* बैंक खाते की प्रति

उद्यानिकी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण जानकारी होगी तो बीमा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज सही एवं पूर्ण रूप से जमा करना जरूरी है।

फसलवार बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम

फसल बीमित राशि किसान द्वारा देय प्रीमियम (5%)
टमाटर ₹1,20,000 ₹6,000
बैंगन ₹77,000 ₹3,850
मिर्च ₹68,000 ₹3,400
अदरक ₹1,50,000 ₹7,500
केला ₹85,000 ₹4,250
पपीता ₹87,000 ₹4,350
अमरूद ₹45,000 ₹2,250

अधिक जानकारी के लिए इन प्रतिनिधियों से करें संपर्क

फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान जिला बीमा प्रतिनिधि संजीव साहू (मो. 8839182095) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विकासखंडवार अधिकृत प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं—

* रायगढ़: लेखराम पटेल – 7000948158
* पुसौर: सुरजभान सिंह सिदार – 9406256367
* घरघोड़ा: दिलीप राठिया – 7694095884
* तमनार: संजय भगत – 9617774178
* खरसिया: श्रीमती सविता पटेल – 9669821800
* लैलूंगा: श्रीमती कविता पैंकरा – 7694022446
* धरमजयगढ़: श्री सुनील कैंवर्त्य – 6261126824

उद्यानिकी विभाग ने किसानों से अपील की है कि 31 जुलाई 2026 से पहले अपना फसल बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना अकेले न करना पड़े।

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RAVI TAMBOLI

एक सक्रिय और निष्पक्ष समाचार रिपोर्टर हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों पर सटीक व तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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