छत्तीसगढ़

पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बिलासपुर । पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

 

ACB कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत आवेदन को एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसीबी के स्पेशल कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पूर्व एजी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की है। पूर्व एजी वर्मा ने एसीबी के स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अधिवक्ता सव्यसांची भादुड़ी, पंकज सिंह, खुलेश साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

 

 

 

बता दें कि नान घोटाला मामले में ACB व EOW द्वारा दर्ज की गई नई FIR के बाद पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि दर्ज एफआईआर से साफ है कि अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके सहयोग के बिना इस अपराध को अमलीजामा पहनाया जाना संभव नहीं था। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका नहीं दी जा सकती। एसीबी कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने के बाद पूर्व एजी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

  CG BREAKING:“भाई बना हैवान: जुए के लिए की भाई की हत्या, घर में दफनाया शव”…

 

कभी भी जारी हो सकता है आदेश

सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिजर्व फार आर्डर के बाद कोर्ट अपनी सुविधानुसार कभी भी किसी भी दिन आर्डर जारी कर सकता है। लिहाजा तब तक इंतजार करना होगा।

Was this article helpful?
YesNo

Live Cricket Info

Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

Related Articles

Back to top button