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CG Crime News:-किरायेदार की सूचना नहीं देना पड़ा भारी! दूसरे राज्य के 4 लोगों को बिना जानकारी रखा, अब FIR… सवाल सिर्फ एक मकान मालिक का नहीं, व्यवस्था का भी है

CG Crime News:- अगर आपने अपने मकान में किरायेदार रखा है और उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी है, तो यह खबर आपके लिए है। जांजगीर-चांपा पुलिस अब ऐसे मामलों में सिर्फ समझाइश नहीं, बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई कर रही है। एसपी विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर चल रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक द्वारा दूसरे राज्य के चार लोगों को बिना किरायानामा और बिना पुलिस को सूचना दिए किराये पर रखने का मामला सामने आया। पुलिस ने तत्काल BNS की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है।

 

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जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी नजर रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS) के निर्देशन में किरायेदार एवं अप्रवासियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया, जनजागरूकता अभियान और अन्य माध्यमों से लोगों से अपील कर रही थी कि अपने यहां रहने वाले हर किरायेदार और बाहरी व्यक्ति की जानकारी संबंधित थाना या चौकी में अनिवार्य रूप से दें।

 

सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर-चांपा ने भी स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि किरायेदारों की जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम अमोदी में खुली लापरवाही

किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान थाना बम्हनीडीह पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू ने दूसरे राज्य के चार व्यक्तियों को अपने मकान में किराये पर रखा है। आरोप है कि न तो किरायानामा तैयार किया गया और न ही इसकी सूचना संबंधित थाना को दी गई। यानी प्रशासन और पुलिस के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी की गई।

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थाना प्रभारी की कार्रवाई, तुरंत दर्ज हुई FIR

थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने सत्यापन के दौरान मामला सामने आने पर अशोक साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस की साफ चेतावनी

जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी मकान मालिकों से दोबारा अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले हर किरायेदार और बाहरी व्यक्ति की जानकारी तत्काल संबंधित थाना या चौकी में दर्ज कराएं। जानकारी छिपाने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों चल रहा है यह अभियान?

पुलिस का कहना है कि किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

सबसे बड़ा सवाल…

जब पुलिस और जिला प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहे थे…

जब सोशल मीडिया से लेकर जनजागरूकता अभियान तक चलाए जा रहे थे…

जब कलेक्टर का आदेश भी जारी हो चुका था…

तो फिर नियमों की अनदेखी क्यों हुई?

 

अब यह कार्रवाई सिर्फ एक एफआईआर नहीं, बल्कि उन सभी मकान मालिकों के लिए साफ संदेश है जो बिना पुलिस सत्यापन के किरायेदार रख रहे हैं। जांजगीर-चांपा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है—नियम तोड़ेंगे, तो कार्रवाई तय है।

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YASHVANT PANDEY

समाचार रिपोर्टर के रूप में उनका उद्देश्य समाज की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर प्रशासन तक पहुँचाना है।

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