CG Liquar Scam:– शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त भाटिया और वेलकम डिस्टलरी के 16 वाहनों को ईओडब्लू ने किया जप्त

CG Liquar Scam:– छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला सामने आया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने वेलकम डिस्टलरी (कोटा, बिलासपुर) और भाटिया वाइंस डिस्टलरी (सरगांव, मुंगेली) से अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त 16 वाहनों को जब्त किया। जांच में पता चला कि ये वाहन सीधे डिस्टलरियों से चयनित सरकारी शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाने में इस्तेमाल हो रहे थे। डिस्टलरी मालिकों ने इसके लिए कंपनियों, कर्मचारियों और भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम पर गाड़ियां खरीदी और उनका प्रयोग कराया। केडिया डिस्टलरी में भी इसी तरह निजी वाहनों का इस्तेमाल सामने आया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज है और ईओडब्ल्यू की जांच जारी है।
Raipur रायपुर। शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त 16 वाहनों को जप्त किया गया है। वेलकम डिस्टलरी, कोटा जिला बिलासपुर तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी, सरगांव जिला मुंगेली से कुल 16 वाहन जब्त किए गए हैं।
डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट–बी) के परिवहन में किया जाता था। इन वाहनों के माध्यम से डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी। इस कार्य हेतु डिस्टलरी मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों, कर्मचारियों तथा भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। विवेचना में वेलकम डिस्टलरी से 08 तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी से 08 वाहन चिन्हित कर जब्त किए गए हैं। केडिया डिस्टलरी में भी इस कार्य हेतु निजी गाड़ियों के उपयोग के संबंध में जांच जारी है।
जानिए क्या है पूरा मामला….
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विवेचनाधीन शराब घोटाला प्रकरण, अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 तथा धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.दं.वि. के अंतर्गत वेलकम डिस्टलरी, कोटा जिला बिलासपुर तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी, सरगांव जिला मुंगेली से कुल 16 वाहन जब्त किए गए हैं। जांच में प्राप्त डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट–बी) के परिवहन में किया जाता था।
विवेचना में यह पाया गया है कि अवैध शराब का परिवहन डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय देशी शराब दुकानों तक कराया जाता था। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित वाहनों का बार–बार उपयोग किया जाता था। जांच में प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ऐसे वाहनों की डिस्टलरीवार पहचान की गई।
जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध परिवहन हेतु डिस्टलरी मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों, कर्मचारियों तथा कुछ भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई अथवा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसी आधार पर वेलकम डिस्टलरी से 08 तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी से 08 वाहन, कुल 16 वाहन जब्त किए गए हैं।
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि केडिया डिस्टलरी में भी इस कार्य हेतु निजी गाड़ियों का उपयोग किया गया था। उन गाड़ियों के स्वामित्व एवं उपयोग के संबंध में पृथक रूप से जांच जारी है।
इस प्रकरण में ब्यूरो द्वारा आगे की विवेचना एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है।

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