Bilaspur news:– कोटवार ने बेचा कोटवारी जमीन, नोटिस का जवाब दिया कि कोटवारी जमीन से लगी निजी पैतृक भूमि बेची, जांच के बाद हुआ बर्खास्त

Bilaspur news:– ग्राम कोटवार ने अपनी कोटवारी जमीन को बेच दी। कलेक्टर ने ग्रामीणों से इसकी शिकायत की। इस मामले में नोटिस जारी होने पर कोटवार ने कोटवारी जमीन से लगी निजी पैतृक भूमि बेचने के चलते भ्रम की स्थिति होने का जवाब दिया। पर जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया है।
Bilaspur बिलासपुर। कोटवारी जमीन को बेचने वाले ग्राम कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया है। कोटवार के खिलाफ ग्रामीणों ने कोटवारी जमीन को बेचने के अलावा रास्ते में बेजा कब्जा करने की शिकायत की थी। मामले में कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिसके बाद नायब तहसीलदार राहुल साहू ने प्रकरण की सुनवाई के बाद बर्खास्तगी आदेश जारी किया है।
बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम बसहा में ग्राम कोटवार के पद पर संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम पदस्थ था। उसके खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर अवनीश शरण से कोटवारी जमीन को बेचने तथा रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की थी। जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम पीयूष तिवारी को जांच करवा मामला सही पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम पीयूष तिवारी ने नायब तहसीलदार राहुल साहू को जांच हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिए। जिस पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने ग्राम कोटवार बसहा संतोष कुमार गंधर्व को नोटिस जारी किया और मामले में जवाब मांगा। नोटिस के जवाब में कोटवार ने बताया कि कोटवारी भूमि से लगी उसकी निजी पैतृक भूमि है। जिसे उसने बेचा है। पर लगी हुई पैतृक भूमि बेचने पर कोटवारी जमीन बेचने का भ्रम हुआ है। कोटवार के जवाब का परीक्षण किया गया।
और इस मामले में प्रकरण चला कर जानकारी जुटाई गई। प्रकटन में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन और परिशीलन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम बसहा तहसील बेलतरा स्थित भूमि खसरा नंबर 221/1 रकबा 0.292 हेक्टेयर को संतोष कुमार पिता स्वर्गीय सुधो जाति गाड़ा द्वारा खरीददार धनेश्वर प्रसाद कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप के पास विक्रय कर दिया गया है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा–1 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें ग्राम बसहा तहसील बेलतरा में स्थित उक्त कोटवारी भूमि कोटवार संतोष कुमार पिता सुधोराम के नाम पर दर्ज होना और कोटवारी भूमि को बेचना पाया गया।
कोटवारी भूमि ग्राम नौकर की शासकीय भूमि होती है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के कंडिका पांच के अनुसार संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम को कोटवारी भूमि बेचने पर बर्खास्त कर दिया गया है। वही कोटवार द्वारा बेजा– कब्जा किए जाने के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने कहा कि कोटवार रहते शासन के किसी अन्य कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके इसलिए शासन को क्षति पहुंचाने वाले कोटवार को पहले सेवा से पृथक किया गया है। बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही अलग से की जाएगी।
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