Raigarh Crime News:– जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में दो की मौत, नाबालिग समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

Raigarh Crime News:– जंगली सूअर का शिकार करने के लिए अवैध रूप से बिछाए गए बिजली करंट की चपेट में आकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शवों को झाड़ियों में छुपा दिया था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
Raigarh रायगढ़। करंट की चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौत के मामले में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने गहन विवेचना करते हुए एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि जंगली सूअर के शिकार के लिए हाई टेंशन लाइन से अवैध बिजली हुकिंग कर करंट फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए आरोपियों द्वारा शवों को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास भी किया गया।
जानकारी के अनुसार ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री एवं संदीप एक्का के लापता होने की रिपोर्ट 12 दिसंबर 2025 को थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराई गई थी। इस पर गुम इंसान क्रमांक 132/25 एवं 133/25 कायम किया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों 9 दिसंबर को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी से बहने वाली नदी के किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिलने की सूचना पर एफएसएल टीम एवं चक्रधरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग पंचनामा की कार्रवाई कर शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण बिजली करंट बताया और प्रकृति को दुर्घटनात्मक लेख किया।
मृतक पुनीलाल यादव के पुत्र विजय यादव से दोबारा पूछताछ के दौरान मामले में बड़ा खुलासा हुआ। उसने बताया कि 9 दिसंबर को पुनीलाल यादव और संदीप एक्का कुछ साथियों के साथ जंगली सूअर के शिकार के लिए निकले थे, जहां पहले से बिजली का करंट बिछाया गया था। इसी दौरान दोनों उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। विवेचना में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शवों को झाड़ियों में छुपाया। इसके आधार पर 14 दिसंबर को थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 546/2025 धारा 105, 238(ख), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
आगे की जांच में गांव के लोगों और परिजनों से पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का, ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी जयकिशन एक्का, रमेश उरांव, राजू टोप्पो, आकाश टोप्पो तथा एक नाबालिग बालक के साथ शिकार पर गए थे। संदेह के आधार पर जयकिशन एक्का और आकाश टोप्पो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि संबलपुरी नाला किनारे हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग कर तार बिछाया गया था। शिकार फंसा है या नहीं देखने के दौरान पुनीलाल यादव और संदीप एक्का करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, साथ मौजूद नाबालिग बालक के पैर में भी करंट से जलने की चोट आई थी। घबराहट में शवों को झाड़ियों में छुपा दिया गया। आकाश टोप्पो के मेमोरेंडम कथन पर अवैध हुकिंग में प्रयुक्त तार बरामद किया गया, जिसे बाद में लपेटकर ले जाया गया था।
प्रकरण में एक से अधिक आरोपियों द्वारा बिजली चोरी कर अवैध हुकिंग किए जाने की पुष्टि होने पर धारा 3(5) बीएनएस के साथ धारा 135 विद्युत अधिनियम भी जोड़ी गई। इसके बाद अन्य आरोपी रमेश उरांव, राजू टोप्पो तथा विधि से संघर्षरत बालक को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश टोप्पो पिता दिनेश टोप्पो उम्र 18 वर्ष, जयकिशन एक्का पिता नंदलाल एक्का उम्र 19 वर्ष, रमेश उरांव पिता स्व. मानसाय उरांव उम्र 60 वर्ष, राजू टोप्पो पिता सुरेश टोप्पो उम्र 19 वर्ष, सभी निवासी ग्राम छोटे रेगड़ा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ शामिल हैं। नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई। कार्रवाई में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने अवैध बिजली हुकिंग और खतरनाक तरीकों से शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है।

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